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बिलासपुर: रेप के आरोपी को मिली 10 साल की सजा - bilaspur

किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाने और दुष्कर्म करने वाले आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. घटना 6 साल पहले सिरगिट्टी थाना क्षेत्र की है. इस मामले में सुनवाई जिला न्यायालय में अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार तिवारी की अदालत में हुई.

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बिलासपुर जिला कोर्ट
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Published : Mar 28, 2021, 8:58 PM IST

बिलासपुर: किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाने और दुष्कर्म करने वाले आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. घटना 6 साल पहले सिरगिट्टी थाना क्षेत्र की है. इस मामले में सुनवाई जिला न्यायालय में अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार तिवारी की अदालत में हुई.

अपहरण कर किया था अनाचार

घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में निवास करने वाली किशोरी को राहुल नामक आरोपी ने अपने साथ बहला-फुसलाकर उसके घर से ले गया था. इसके बाद परिजनों ने सिरगिट्टी में रिपोर्ट दर्ज कराई और बताया कि ग्राम सल्का निवासी राहुल ने शादी का प्रलोभन देकर उसकी पुत्री का अपहरण कर लिया है. सिरगिट्टी पुलिस आरोपी राहुल के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर पतासाजी में जुट गई थी

फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्णय

घटना के 10 महीने बाद पुलिस ने किशोरी को बिल्हा रेलवे स्टेशन में आरोपी के कब्जे से बरामद कर लिया था और आरोपी को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने युवक के खिलाफ एफ आईआरदर्ज किया लिया था. फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को धारा 363 में 5 वर्ष कैद और 200 रुपए जुर्माना, धारा 366 के तहत 5 वर्ष और 200 रुपए जुर्माना और धारा 5 एल/6 पॉक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास और 300 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

बिलासपुर: किशोरी को बहला फुसलाकर अपने साथ भगा ले जाने और दुष्कर्म करने वाले आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई है. घटना 6 साल पहले सिरगिट्टी थाना क्षेत्र की है. इस मामले में सुनवाई जिला न्यायालय में अपर सत्र न्यायाधीश विवेक कुमार तिवारी की अदालत में हुई.

अपहरण कर किया था अनाचार

घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार सिरगिट्टी थाना क्षेत्र में निवास करने वाली किशोरी को राहुल नामक आरोपी ने अपने साथ बहला-फुसलाकर उसके घर से ले गया था. इसके बाद परिजनों ने सिरगिट्टी में रिपोर्ट दर्ज कराई और बताया कि ग्राम सल्का निवासी राहुल ने शादी का प्रलोभन देकर उसकी पुत्री का अपहरण कर लिया है. सिरगिट्टी पुलिस आरोपी राहुल के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर पतासाजी में जुट गई थी

फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्णय

घटना के 10 महीने बाद पुलिस ने किशोरी को बिल्हा रेलवे स्टेशन में आरोपी के कब्जे से बरामद कर लिया था और आरोपी को गिरफ्तार किया था. पुलिस ने युवक के खिलाफ एफ आईआरदर्ज किया लिया था. फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आरोपी को धारा 363 में 5 वर्ष कैद और 200 रुपए जुर्माना, धारा 366 के तहत 5 वर्ष और 200 रुपए जुर्माना और धारा 5 एल/6 पॉक्सो एक्ट के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास और 300 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है.

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