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बीजापुर में कब खुलेगी कौन सी दुकान, देखें टाइम - बीजापुर कोरोना वायरस

कोरोनावायरस के रोकथाम के लिए कलेक्टर ने जिले में समय अनुसार और सप्ताह में दो दिन दुकान खोलने का निर्देश जारी किया है. दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर 5 बजे तक ही खुलने की अनुमति होगी.

shops will open in alloted days and time in bijapur
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Published : May 1, 2020, 9:38 PM IST

बीजापुर: कोरोनावायरस से बचने और रोकथाम के लिए कलेक्टर ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसी कड़ी में कलेक्टर ने जिले में समय अनुसार और सप्ताह में दो दिन हर व्यापारी अलग-अलग दुकान खोलने का निर्देश जारी किया है.

shops will open in alloted days and time in bijapur
दुकान खुलने के समय की कॉपी

सप्ताह में दो दिन खुलने वाले दुकानें

  • निर्माण संबंधित हार्डवेयर सोमवार और गुरुवार
  • बर्तन, कपड़ा ज्वेलरी मंगलवार शुक्रवार
  • फैंसी स्टोर और जूते चप्पल बुधवार एवं शनिवार

हर रोज खुलने वाली दुकानें

  • सब्जी, फल, अनाज
  • छात्रों के शैक्षणिक किताबों की दुकान, स्टेशनरी मार्ट
  • सभी खाद्यान्न और किराना दुकान
  • कृषि संबंधित मशीनरी स्पेयर पार्ट्स विक्रय एवं मरम्मत दुकान
  • पशु आहार और खाद, उर्वरक, कीटनाशक और बीज विक्रय केंद्र
  • चिकन, मटन, मछली, अंडा विक्रय
  • ऑप्टिकल चश्मा दुकानें
  • मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल विक्रय की अनुमति नहीं है
  • दुपहिया और चार पहिया वाहनों के पंक्चर रिपेयर स्पेयर पार्ट्स की दुकानें
  • आटा मिल दाल मिल
  • बिजली के पंखे, कूलर और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के विक्रय और मरम्मत जिसमें मिस्त्री बड़ाई, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, कम्प्यूटर रिपेयर सेवाओं की अनुमति है.
  • पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और मेडिकल दुकान के अतिरिक्त लॉकडाउन के दौरान छुट मिली है.

दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर 5 बजे तक ही खुलने की अनुमति होगी. नियमों का उलंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी.

बीजापुर: कोरोनावायरस से बचने और रोकथाम के लिए कलेक्टर ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसी कड़ी में कलेक्टर ने जिले में समय अनुसार और सप्ताह में दो दिन हर व्यापारी अलग-अलग दुकान खोलने का निर्देश जारी किया है.

shops will open in alloted days and time in bijapur
दुकान खुलने के समय की कॉपी

सप्ताह में दो दिन खुलने वाले दुकानें

  • निर्माण संबंधित हार्डवेयर सोमवार और गुरुवार
  • बर्तन, कपड़ा ज्वेलरी मंगलवार शुक्रवार
  • फैंसी स्टोर और जूते चप्पल बुधवार एवं शनिवार

हर रोज खुलने वाली दुकानें

  • सब्जी, फल, अनाज
  • छात्रों के शैक्षणिक किताबों की दुकान, स्टेशनरी मार्ट
  • सभी खाद्यान्न और किराना दुकान
  • कृषि संबंधित मशीनरी स्पेयर पार्ट्स विक्रय एवं मरम्मत दुकान
  • पशु आहार और खाद, उर्वरक, कीटनाशक और बीज विक्रय केंद्र
  • चिकन, मटन, मछली, अंडा विक्रय
  • ऑप्टिकल चश्मा दुकानें
  • मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल विक्रय की अनुमति नहीं है
  • दुपहिया और चार पहिया वाहनों के पंक्चर रिपेयर स्पेयर पार्ट्स की दुकानें
  • आटा मिल दाल मिल
  • बिजली के पंखे, कूलर और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के विक्रय और मरम्मत जिसमें मिस्त्री बड़ाई, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, कम्प्यूटर रिपेयर सेवाओं की अनुमति है.
  • पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और मेडिकल दुकान के अतिरिक्त लॉकडाउन के दौरान छुट मिली है.

दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर 5 बजे तक ही खुलने की अनुमति होगी. नियमों का उलंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी.

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