बीजापुर: कोरोनावायरस से बचने और रोकथाम के लिए कलेक्टर ने नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसी कड़ी में कलेक्टर ने जिले में समय अनुसार और सप्ताह में दो दिन हर व्यापारी अलग-अलग दुकान खोलने का निर्देश जारी किया है.
सप्ताह में दो दिन खुलने वाले दुकानें
- निर्माण संबंधित हार्डवेयर सोमवार और गुरुवार
- बर्तन, कपड़ा ज्वेलरी मंगलवार शुक्रवार
- फैंसी स्टोर और जूते चप्पल बुधवार एवं शनिवार
हर रोज खुलने वाली दुकानें
- सब्जी, फल, अनाज
- छात्रों के शैक्षणिक किताबों की दुकान, स्टेशनरी मार्ट
- सभी खाद्यान्न और किराना दुकान
- कृषि संबंधित मशीनरी स्पेयर पार्ट्स विक्रय एवं मरम्मत दुकान
- पशु आहार और खाद, उर्वरक, कीटनाशक और बीज विक्रय केंद्र
- चिकन, मटन, मछली, अंडा विक्रय
- ऑप्टिकल चश्मा दुकानें
- मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल विक्रय की अनुमति नहीं है
- दुपहिया और चार पहिया वाहनों के पंक्चर रिपेयर स्पेयर पार्ट्स की दुकानें
- आटा मिल दाल मिल
- बिजली के पंखे, कूलर और इलेक्ट्रॉनिक सामग्री के विक्रय और मरम्मत जिसमें मिस्त्री बड़ाई, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, कम्प्यूटर रिपेयर सेवाओं की अनुमति है.
- पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और मेडिकल दुकान के अतिरिक्त लॉकडाउन के दौरान छुट मिली है.
दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर 5 बजे तक ही खुलने की अनुमति होगी. नियमों का उलंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी.