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बीजापुर कलेक्टर ने धारा 144 लागू करने के दिए आदेश

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Published : Mar 23, 2020, 3:16 PM IST

बीजापुर जिले में कलेक्टर के डी कुंजाम ने धारा 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं. 31 मार्च या फिर अगले आदेश तक के लिए धारा 144 लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.

Collector K D Kunjam
कलेक्टर के डी कुंजाम

बीजापुर: कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के मद्देनजर कलेक्टर के डी कुंजाम ने बीजापुर में 31 मार्च या आगामी आदेश तक धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं.

जारी आदेश के अनुसार किराना दुकान, सब्जी, फल, अनाज की दुकान, मेडिकल शॉप, ट्रांसपोर्ट नगर और गुड्स करियर सेवाएं, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, बैंकिंग सेवाएं इन जगहों पर एक समय में दस से अधिक लोग एकजुट नहीं हो सकते.

वहीं एटीएम, मीडिया संस्थान, पेयजल सुविधाएं, सीवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्थाएं, फायर ब्रिगेड, टेलीफोन और इंटरनेट सुविधाएं, होटल और रेस्टॉरेंट जिनमें पक्की स्थायी संरचना और वैध लाइसेंस उपलब्ध हो, इसके अलावा राज्य और केन्द्र शासन की ओर से (COVID-19) के बारे में जारी निर्देशों के अनिवार्य रूप से पालन करने पर, मोबाइल रिचार्ज और सर्विसेस दुकानें, डेली नीड्स, किराना दुकानें, राशन दुकानें, मिल्क पार्लर, विद्युत व्यवस्थापक, बेकरी दुकानों को छोड़कर अन्य सभी संस्थानों, दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साथ अन्य दुकानों को 31 मार्च या आगामी आदेश तक अनिवार्य रूप से बंद रखने के लिए आदेश दिया गया है.

वहीं आदेश के उल्लंघन किए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बीजापुर: कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के मद्देनजर कलेक्टर के डी कुंजाम ने बीजापुर में 31 मार्च या आगामी आदेश तक धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं.

जारी आदेश के अनुसार किराना दुकान, सब्जी, फल, अनाज की दुकान, मेडिकल शॉप, ट्रांसपोर्ट नगर और गुड्स करियर सेवाएं, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, बैंकिंग सेवाएं इन जगहों पर एक समय में दस से अधिक लोग एकजुट नहीं हो सकते.

वहीं एटीएम, मीडिया संस्थान, पेयजल सुविधाएं, सीवरेज ट्रीटमेंट व्यवस्थाएं, फायर ब्रिगेड, टेलीफोन और इंटरनेट सुविधाएं, होटल और रेस्टॉरेंट जिनमें पक्की स्थायी संरचना और वैध लाइसेंस उपलब्ध हो, इसके अलावा राज्य और केन्द्र शासन की ओर से (COVID-19) के बारे में जारी निर्देशों के अनिवार्य रूप से पालन करने पर, मोबाइल रिचार्ज और सर्विसेस दुकानें, डेली नीड्स, किराना दुकानें, राशन दुकानें, मिल्क पार्लर, विद्युत व्यवस्थापक, बेकरी दुकानों को छोड़कर अन्य सभी संस्थानों, दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के साथ अन्य दुकानों को 31 मार्च या आगामी आदेश तक अनिवार्य रूप से बंद रखने के लिए आदेश दिया गया है.

वहीं आदेश के उल्लंघन किए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी.

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