बीजापुर : महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराध बढ़ता जा रहा है. जिले में महिलाओं और बच्चों से संबंधित कानूनी अधिकारों की जानकारी ग्रामीणों को दी जा रही है. ग्राम पंचायत में शिविर लगाकर महिला समूह और बाल विकास विभाग लोगों को जागरूक कर रहा है. इस क्रम में जिले के चेरपल्ली के गांव गेरगुंडा, पामगल, पापनपाल, सागमेटा में शिविर का आयोजन हुआ.
शिविर में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, बाल संरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए बाल संरक्षण समिति ने लोगों को जानकारी दी गई. इस दौरान बाल संरक्षण समिति के अध्यक्ष, सरपंच, पंच, स्कूल के प्राध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, समूह के सदस्य और स्कूल के बच्चे मौजूद थे. शिविर में संरक्षण अधिकारी नवीन मिश्रा, विधिक सह परिवीक्षा अधिकारी आनंदमई, परामर्शदाता नगीना, राजकुमार निषाद, सत्या लाटकर, सेक्टर पर्यवेक्षक अंजना खरे, राधा कर्मवीर, महिला संरक्षण अधिकारी शीला भारद्वाज, प्रभारी केंद्र प्रशासक सुनीता तामडी मौजूद रहे.
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इन अधिकारों की दी गई जानकारी
- बाल सुरक्षा का अधिकार
- कन्या भ्रूण हत्या
- बाल विवाह
- बाल मजदूरी
- बाल यौन शोषण
- अनैतिक मानव व्यापार
- जातीय भेदभाव
- निःशक्त बच्चों का अधिकार
- बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओं अभियान का उददेश्य
- किशोर-किशोरी सशक्तिकरण
ग्राम पंचायत स्तर पर शाला त्यागी बालक-बालिकाओं को स्कूल से जोड़े जाने की और गोद लेने की वैधानिक प्रक्रिया की जानकारी लोगों को दी गई. ग्राम पंचायत समिति से अनुरोध किया गया कि प्रत्येक माह में बैठक आयोजित कर इन मुद्दों पर चर्चा की जाए. कुछ भी अनहोनी होती है तो पुलिस थाने में तुरंत बिना किसी दबाव के शिकायत करें