बीजापुर: CMHO के कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम के खिलाफ हैं. निलंबन अवधि में डॉ. भारती का मुख्यालय जगदलपुर निर्धारित किया गया है. निलंबन अवधि में उन्हें जीवन भत्ता मिलेगी. यह आदेश अवर सचिव राजेन्द्र सिंह गौर ने जारी कर निलंबित किया हैं.
ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक और संयोजिका की सीधी भर्ती में हुई अनियमितता: ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक और संयोजिका की सीधी भर्ती में हुई अनियमितता की जांच कराई गई. जांच प्रतिवेदन में डॉक्टर सुनील भारती मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी बीजापुर शासन की अनुमति की प्रत्याशा में कुल 6 ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजिका( महिला) के पदों और 10 अन्य पदों पर प्रतीक्षा सूची से जारी नियुक्ति आदेश विधिक सम्मत नहीं हैं. क्योंकि ऐसे पद भविष्य में सीधी भर्ती से भरे जाने थे.
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छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम का स्पष्ट उलंघन: इस अवैधानिक कृत्य के लिए डॉ. सुनील भारती पूरी तरह से जवाबदेह हैं. यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम का स्पष्ट उलंघन हैं. डॉ. सुनील भारती को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है. निलंबन अवधि में डॉ. भारती का मुख्यालय संभागीय संयुक्त संचालक कार्यालय जगदलपुर निर्धारित किया गया है. निलंबन अवधि में उन्हें जीवन भत्ता मिलेगी. यह आदेश अवर सचिव राजेन्द्र सिंह गौर ने जारी किए हैं.
प्रतिवेदन प्रशासन को सौंपा: पूर्व सीएमएचओ सुनील भारती ने स्वास्थ्य विभाग के अलग अलग पदों पर भर्तियां की थीं. इसके बाद इन भर्तियों पर सवाल खड़े हो गए. बस्तर कमिश्नर और कलेक्टर से इस मामले शिकायत की गई. कलेक्टर राजेंद्र कुमार कटारा जांच टीम का गठन कर दिया. टीम ने जांच के बाद अपना प्रतिवेदन प्रशासन को सौंप दिया था.