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बीजापुर में उप चुनाव करवाना जिला प्रशासन के लिए चुनौती, 40 ग्राम पंचायत के विभिन्न पदों पर चुनाव

बीजापुर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी राजेन्द्र कुमार कटारा ने पंचायत उप निर्वाचन के मद्देनजर सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन की प्रक्रिया, मतदान आदि को शांतिपूर्ण ढंग से संमन्न कराये जाने के लिए दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है.

bye election in bijapur
बीजापुर में उप चुनाव
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Published : Dec 30, 2021, 8:57 AM IST

बीजापुर: वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित बीजापुर में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों का बिगुल बज गया है. इस क्षेत्र में चुनाव करवाना किसी चुनौती से कम नहीं है. 40 ग्राम पंचायतों में चुनाव संपन्न होना है. बीजापुर कलेक्टर राजेन्द्र कुमार कटारा ने पंचायत उप निर्वाचन के मद्देनजर सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन की प्रक्रिया, मतदान आदि को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराये जाने के लिए, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है.

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शांतिपूर्ण चुनाव के लिए कसरत

उप निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को बिना डर, भय और दबाव के निर्भर होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करने के लिए काम किया जा रहा है. चुनाव संबन्धी आचार संहिता का पालन करने के लिए चुनाव के अवसर पर कानून व्यवस्था की स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण पर भी ध्यान दिया जा रहा है. लोक शांति एवं सुरक्षा बनाये रखने के लिए जनपद पंचायत भैरमगढ़ के अंतर्गत 18 ग्राम पंचायत तथा जनपद पंचायत बीजापुर के 9 ग्राम पंचायत तथा जनपद पंचायत भोपालपटनम के 6 ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत उसूर के 7 ग्राम पंचायत क्षेत्रों में 24 जनवरी 2022 तक कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वे अनुज्ञप्तिधारी हो किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा.

इन पर रहेगा प्रतिबंध

निवार्चन कर्तव्य पर तैनात सुरक्षा कर्मी एवं धार्मिक कारणों से छूट प्राप्त व्यक्तियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा. वे इस प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभाव से मुक्त रहेंगे. कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में विस्फोटक सामग्री, अस्त्र-शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर चलने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित नहीं करने एवं सभाओं, रैली, जुलूस आदि करने के पूर्व सम्बन्धित तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी से अनुमति लेने का आदेश जारी किया गया है. अनुमति संबन्धी आवेदन पत्र में प्रयोजन स्थल एवं जुलूस के मार्ग आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना आवश्यक है.

आचार संहिता लागू

सभा, रैली, जुलूस आदि में लाउडीस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि के उपयोग किये जाने के पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य है. चूकिं वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि इस आदेश के पारित करने के पूर्व सम्बन्धित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया जाये. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत यह एक पक्षीय आदेश पारित किया जाएगा. यह आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत क्षेत्रों में तत्काल प्रभावशील होगा और आगामी 24 जनवरी 2022 तक लागू रहेगा.

बीजापुर: वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित बीजापुर में त्रि-स्तरीय पंचायत चुनावों का बिगुल बज गया है. इस क्षेत्र में चुनाव करवाना किसी चुनौती से कम नहीं है. 40 ग्राम पंचायतों में चुनाव संपन्न होना है. बीजापुर कलेक्टर राजेन्द्र कुमार कटारा ने पंचायत उप निर्वाचन के मद्देनजर सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचन की प्रक्रिया, मतदान आदि को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराये जाने के लिए, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किया है.

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उप निर्वाचन के दौरान मतदाताओं को बिना डर, भय और दबाव के निर्भर होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर प्रदान करने के लिए काम किया जा रहा है. चुनाव संबन्धी आचार संहिता का पालन करने के लिए चुनाव के अवसर पर कानून व्यवस्था की स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण पर भी ध्यान दिया जा रहा है. लोक शांति एवं सुरक्षा बनाये रखने के लिए जनपद पंचायत भैरमगढ़ के अंतर्गत 18 ग्राम पंचायत तथा जनपद पंचायत बीजापुर के 9 ग्राम पंचायत तथा जनपद पंचायत भोपालपटनम के 6 ग्राम पंचायत और जनपद पंचायत उसूर के 7 ग्राम पंचायत क्षेत्रों में 24 जनवरी 2022 तक कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह द्वारा भले ही वे अनुज्ञप्तिधारी हो किसी प्रकार का विस्फोटक पदार्थ, अस्त्र-शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर नहीं चलेगा.

इन पर रहेगा प्रतिबंध

निवार्चन कर्तव्य पर तैनात सुरक्षा कर्मी एवं धार्मिक कारणों से छूट प्राप्त व्यक्तियों पर यह आदेश लागू नहीं होगा. वे इस प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभाव से मुक्त रहेंगे. कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के द्वारा प्रश्नाधीन अवधि में विस्फोटक सामग्री, अस्त्र-शस्त्र एवं धारदार हथियार लेकर चलने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को प्रेरित नहीं करने एवं सभाओं, रैली, जुलूस आदि करने के पूर्व सम्बन्धित तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी से अनुमति लेने का आदेश जारी किया गया है. अनुमति संबन्धी आवेदन पत्र में प्रयोजन स्थल एवं जुलूस के मार्ग आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना आवश्यक है.

आचार संहिता लागू

सभा, रैली, जुलूस आदि में लाउडीस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र आदि के उपयोग किये जाने के पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य है. चूकिं वर्तमान में ऐसी परिस्थितियां नहीं है कि इस आदेश के पारित करने के पूर्व सम्बन्धित व्यक्तियों को सुनवाई का अवसर दिया जाये. दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत यह एक पक्षीय आदेश पारित किया जाएगा. यह आदेश सम्बन्धित ग्राम पंचायत क्षेत्रों में तत्काल प्रभावशील होगा और आगामी 24 जनवरी 2022 तक लागू रहेगा.

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