बीजापुर: छत्तीसगढ़ शासन आत्मनिर्भर भारत योेजना के तहत सभी प्रवासी व्यक्तियों और श्रमिकों को खाद्यान्न उपलब्ध करवा रही है. इसके लिए पंजीयन कराकर उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न और चना का वितरण 30 जून तक अनिवार्य रूप से करने के निर्देश कलेक्टर ने दिए हैं. कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने इस संबंध में सीईओ जिला पंचायत, एसडीएम, जनपद सीईओ, नगरीय निकाय के सीएमओ को पत्र जारी कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
विभागीय वेबसाइट में दर्ज जानकारी के अनुसार आत्मनिर्भर योजना के तहत 5 जून तक 41 परिवारों के 71 सदस्यों का पंजीयन किया जा चुका है. आत्मनिर्भर भारत योजना मई और जून 2020 के लिए संचालित है. जिसके तहत प्रवासी व्यक्तियों और श्रमिकों का जल्द पंजीयन कराकर 30 जून तक अनिवार्य रूप से खाद्यान्न वितरण कराने के निर्देश दिए गए हैं.
आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत खाद्यान्न वितरण
छत्तीसगढ़ में इस योजना के तहत प्रवासी श्रमिकों और अन्य व्यक्तियों को मई और जून 2020 में प्रति व्यक्ति को हर महीने 5 किलोग्राम चावल और प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह एक किलोग्राम चना निःशुल्क दिया जाएगा. प्रवासी व्यक्ति और श्रमिक सीधे अपना पंजीयन कर सकते हैं या जिला प्रशासन के माध्यम से करवा सकते हैं. प्रवासी व्यक्तियों और श्रमिकों के पंजीयन की सुविधा के लिए मोबाइल एप भी विकसित किया जा रहा है.
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प्रवासी श्रमिक और श्रमिकों को शासन दे रही खाद्यान्न
इस योजना के तहत हितग्राहियों की पहचान के लिए आधार नंबर नहीं होने पर मतदाता परिचय पत्र, पैन कार्ड, किसान फोटो पासबुक और राज्य शासन, जिला प्रशासन के जरिए अन्य कोई फोटोयुक्त परिचय पत्र को भी मान्य किया गया है. इस योजना के तहत अन्य राज्यों से वापस आए प्रवासी व्यक्तियों और श्रमिकों जिनके पास राशनकार्ड नहीं है उन्हें मई और जून में निःशुल्क 5-5 किलो चावल प्रति सदस्य और 1-1 किलो चना प्रति राशनकार्ड देने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.