बेमेतराः जिले में 31 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है. इस दौरान जारी गाइडलाइन को कलेक्टर शिवअनंत तायल ने निरस्त कर दिया है. उन्होंने दूसरा गाइडलाइन जारी करते हुए विशेष छूट का ऐलान किया है. इसके साथ ही शराब दुकान, चौपाटी, ठेला सैलून समेत कई दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. वहीं होटल को टेक अवे के तहत संचालित करने के निर्देश दिए गए हैं. कलेक्टर ने शासन के निर्देश पर छूट देने का निर्णय लिया है. शासन के जारी आदेश के अनुसार वर्तमान में कोरोना संक्रमण की दर 8 प्रतिशत कम रहने वाले जिलों को छूट देने का निर्णय लिया गया है. जिसके मद्देनजर समय सीमा की छूट बढ़ाई गई है.
शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग-अलग समय सीमा तय
नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग समय सीमा निर्धारित किया गया है. रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा में टेक-अवे और होम डिलीवरी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक की जाएगी. वहीं नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्र से बाहर ग्रामीण अंचल और राष्ट्रीय राजमार्ग पर रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा में टेक-अवे और होम डिलीवरी सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक की जा सकेगी.
बुधवार से खुलेंगे सैलून और ब्यूटी पार्लर
कलेक्टर के जारी आदेश के अनुसार जिले में सभी प्रकार की स्थायी और अस्थायी दुकानें, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, दुग्ध वितरण, सैलून, ब्यूटी पार्लर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खोले जाएंगे. वहीं समाचार पत्रों का वितरण सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक और शाम को समाचार पत्रों का वितरण 5 बजे से 6:30 बजे तक किया जा सकेगा.
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू
शराब दुकान और पान ठेला को भी खोलने की मिली अनुमति
सभी पान, ठेला, चौपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, गन्ना रस, फास्ट-फूड सहित सभी ठेला खोमचा लगाने वालों को छूट दी गई है. आदेश के अनुसार ठेलों का संचालन सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक किया जा सकेगा. कोरोना नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा. ठेला के संचालन स्थल पर डस्टबीन रखना अनिवार्य कर दिया गया है. किसी प्रकार के खाद्य सामाग्री स्थल पर न फेंका जाए, इसकी जिम्मेदारी ठेला संचालक की होगी. इस दौरान देशी और विदेशी शराब दुकानों का संचालन शाम 6 बजे तक किया जाएगा. इस सभी जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा.
स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान रहेंगे बंद
बेमेतरा में विवाह और अंतिम संस्कार के लिए पहले से जारी आदेश ही लागू रहेगा. कलेक्टर ने कहा है कि विवाह और अंत्येष्टि के दौरान अधिकतम 10 लोगों को रहने की अनुमति ही होगी. इस दौरान किसी भी प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक जुलूस और सभाओं पर प्रतिबंध जारी रहेगा.