बेमेतरा : जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए लॉकडाउन लगाया गया है. 5 मई से सभी दुकानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. लॉकडाउन के दौरान महाविद्यालय के ऑनलाइन परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने स्टेशनरी, फोटोकॉपी और कंप्यूटर शॉप खोलने का आदेश जारी किया है. इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन करना अनिवार्य होगा.
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दुकानदारों को नियमों का करना होगा पालन
बेमेतरा कलेक्टर शिव अनंत तायल ने इस संबंध में आदेश जारी किया है. कलेक्टर ने स्टेशनरी, फोटोकॉपी और कंप्यूटर दुकान खोले जाने की अनुमति इस शर्त पर दी है कि वे कोविड के नियमों का पालन करेंगे. दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग करना आवश्यक होगा. दुकानों में कोरोना जागरूकता वाले फ्लैस भी लगाने होंगे.
नियम उल्लंघन पर होगी कार्रवाई
कलेक्टर के जारी आदेश में कहा गया है कि नियमों का उल्लंघन किया गया तो संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. रविवार छोड़कर सप्ताह में सोमवार से शनिवार तक दुकान का संचालन किया जाएगा. सुबह 6 बजे से 12 बजे तक दुकानों के खुलने का समय निर्धारित किया गया है.
इन सेवाओं को मिली छूट
कलेक्टर शिव अनंत तायल ने लॉकडाउन में आंशिक संशोधन करते हुए अब तक फल, सब्जी, किराना सामग्री को ठेले में बेचने की अनुमति दी है. किराना समान और राशन की सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक होम डिलवरी की जा सकती है. कृषि केंद्र, पेट्रोल पंप और बैंक खोले गए हैं. अब स्टेशनरी और ऑनलाइन कंप्यूटर केंद्र को भी छूट दी गई है.