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बेमेतरा: 31 मार्च तक सभी दुकानों को बंद करने का आदेश

कोरोना वायरस से बचाव के लिए बेमेतरा कलेक्टर ने 31 मार्च तक धारा 144 लागू किए जाने की घोषणा की है. इसके साथ ही पूरे जिले में आवश्यक वस्तुओं की दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को बंद किए जाने के निर्देश जारी किए है.

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दुकानों को बंद करने का आदेश
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Published : Mar 23, 2020, 10:41 AM IST

बेमेतरा: कोरोना वायरस से बचाव के लिए कलेक्टर शिव अनंत तायल ने 31 मार्च तक धारा 144 प्रभावशील करने की घोषणा की है. कलेक्टर ने अनिवार्य दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को बंद करने का निर्देश जारी किया है. कलेक्टर ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था और संगठन कोरोना वायरस को लेकर गलत संदेश का प्रसारण करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Section 144 applies in Bemetara
आदेश की कॉपी

कलेक्टर के जारी आदेश के अनुसार फल, सब्जी, मेडिकल सेवाएं, एटीएम, मीडिया संस्थाएं, राशन, दूध और टेलीफोन, इंटरनेट को बंद नहीं किया जाएगा. इसके आलावा सभी दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है.

बेमेतरा: कोरोना वायरस से बचाव के लिए कलेक्टर शिव अनंत तायल ने 31 मार्च तक धारा 144 प्रभावशील करने की घोषणा की है. कलेक्टर ने अनिवार्य दुकानों को छोड़कर सभी दुकानों को बंद करने का निर्देश जारी किया है. कलेक्टर ने कहा कि यदि कोई भी व्यक्ति, संस्था और संगठन कोरोना वायरस को लेकर गलत संदेश का प्रसारण करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

Section 144 applies in Bemetara
आदेश की कॉपी

कलेक्टर के जारी आदेश के अनुसार फल, सब्जी, मेडिकल सेवाएं, एटीएम, मीडिया संस्थाएं, राशन, दूध और टेलीफोन, इंटरनेट को बंद नहीं किया जाएगा. इसके आलावा सभी दुकानों को बंद करने का आदेश जारी किया गया है.

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