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बेमेतरा: 15 दिसंबर तक होगा रबी फसल का बीमा - प्रधानमंत्री फसल बीमा का प्रीमियम

बेमेतरा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों का बीमा 15 दिसंबर तक किया जाएगा. किसानों को अंतिम तिथि के 7 दिन पहले घोषणा पत्र जमा करना अनिवार्य होगा.

District Co-operative Bank
जिला सहकारी बैंक
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Published : Nov 24, 2020, 2:13 PM IST

बेमेतरा: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों की बीमा की तारीख 15 दिसंबर कर दी गई है. अब किसान प्रतिकूल मौसम और अन्य प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान से बचने के लिए रबी फसलों का बीमा करा सकते हैं. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत ऋणी और अऋणी किसान बीमा घोषणा पत्र अंतिम तिथि 15 दिसंबर के 7 दिन पहले संबंधित बैंकों में अनिवार्य रूप से जमा करा सकते हैं.

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पढ़ें- बेमेतरा: कोटवारों को 15 साल से नहीं मिला गर्म कोट, तहसील कार्यालय में सौंपा ज्ञापन

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों का बीमा कराया जाता है. फसलों को प्रतिकूल मौसम जैसे- सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान से बचने के लिए सरकार बीमा देती है. रबी फसल के किसान 15 दिसंबर तक फसल बीमा करा सकते हैं. किसानों को निर्धारित प्रपत्र में 7 दिन पहले घोषणा पत्र जमा करना अनिवार्य है.

प्रीमियम की राशि निर्धारित

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम राशि निर्धारित हैं, जिसमें किसानों को प्रति हेक्टेयर चना फसल के लिए 555 रुपये और सिंचिंत गेहू के लिए प्रति हेक्टेयर 450 असिंचित गेंहू फसल के लिए 330 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से प्रीमियम शुल्क देना होगा.

बीमा के लिए जरूरी दस्तावेज

किसान संबंधित समिति, संबंधित बैंक, बीमा प्रदाय कंपनी, लोक सेवा केंद्र के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं. बीमा योजना के अंतर्गत ऋणी किसानों का बीमा संबंधित बैंक, सहकारी समिति अनिवार्य रूप से करेंगे. उन्हें केवल घोषणा पत्र और बुआई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. ऋणी किसानों को बैंक सहकारी समिति और लोक सेवा केंद्र में बीमा प्रस्ताव फॉर्म नवीनतम आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भू-स्वामित्व, बी-1 का दस्तावेज आय प्रमाण पत्र और घोषणा पत्र देकर बीमा कराना होगा.

बेमेतरा: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों की बीमा की तारीख 15 दिसंबर कर दी गई है. अब किसान प्रतिकूल मौसम और अन्य प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान से बचने के लिए रबी फसलों का बीमा करा सकते हैं. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना अंतर्गत ऋणी और अऋणी किसान बीमा घोषणा पत्र अंतिम तिथि 15 दिसंबर के 7 दिन पहले संबंधित बैंकों में अनिवार्य रूप से जमा करा सकते हैं.

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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत रबी फसलों का बीमा कराया जाता है. फसलों को प्रतिकूल मौसम जैसे- सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि, प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुकसान से बचने के लिए सरकार बीमा देती है. रबी फसल के किसान 15 दिसंबर तक फसल बीमा करा सकते हैं. किसानों को निर्धारित प्रपत्र में 7 दिन पहले घोषणा पत्र जमा करना अनिवार्य है.

प्रीमियम की राशि निर्धारित

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत प्रीमियम राशि निर्धारित हैं, जिसमें किसानों को प्रति हेक्टेयर चना फसल के लिए 555 रुपये और सिंचिंत गेहू के लिए प्रति हेक्टेयर 450 असिंचित गेंहू फसल के लिए 330 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से प्रीमियम शुल्क देना होगा.

बीमा के लिए जरूरी दस्तावेज

किसान संबंधित समिति, संबंधित बैंक, बीमा प्रदाय कंपनी, लोक सेवा केंद्र के माध्यम से अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं. बीमा योजना के अंतर्गत ऋणी किसानों का बीमा संबंधित बैंक, सहकारी समिति अनिवार्य रूप से करेंगे. उन्हें केवल घोषणा पत्र और बुआई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा. ऋणी किसानों को बैंक सहकारी समिति और लोक सेवा केंद्र में बीमा प्रस्ताव फॉर्म नवीनतम आधार कार्ड, बैंक पासबुक, भू-स्वामित्व, बी-1 का दस्तावेज आय प्रमाण पत्र और घोषणा पत्र देकर बीमा कराना होगा.

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