बेमेतरा: लॉकडाउन के मद्देनजर बंद की गई सैलून और पान दुकानों को जिला प्रशासन ने आज से शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है. दुकानों का संचालन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया जा सकेगा.
सैलून और पान दुकानों में इन शर्तों का पालन करना होगा-
1. पान दुकानों में गुटखा-तंबाकू की बिक्री प्रतिबंधित रहेगी.
2. सैलून में हर आने-जाने वाले व्यक्ति का नाम और नंबर लिखना होगा.
3. सैलून में संक्रमण रोकने के सभी उपाय करने होंगे.
4. सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करना होगा.
5. सैलून के बाहर सैनिटाइजर और पर्याप्त मात्रा में पानी की व्यवस्था करनी होगी.
6. कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के मद्देनजर जागरूकता पम्पलेट चिपकाना होगा.
7. सैलून में एक ग्राहक के लिए उपयोग किए गए सामान का दूसरे पर उपयोग नहीं होगा.
8. उपयोग में लाए जाने वाले औजार को निरंतर सैनिटाइज करना होगा.
9. दुकान के बाहर अनावश्यक भीड़ से बचना होगा.
10. सैलून में स्वच्छता का ध्यान रखना और संचालक समेत काम करने वालों को मास्क का उपयोग करना होगा. ऐसा ना करने पर दुकान सील होगी.
11. दुकान का संचालन सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ही होगा.
12. कोरोना संक्रमण के लक्षण होने पर प्रशासन को सूचना देनी होगी.
लॉकडाउन के मद्देनजर बंद की गई सैलून और पान दुकानों को जिला प्रशासन ने आज से कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दे दी है. साथ ही 12 बिंदुओं में दिए गए शर्तों का पालन करना अनिवार्य होगा. जारी आदेश में 12 शर्तों में से किसी एक के भी उल्लंघन पर अनुमति निरस्त कर दी जाएगी.
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