बेमेतरा : जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए कलेक्टर शिव अनंत तायल ने आदेश जारी किया है. अब बिना मास्क और फेस कवर के पेट्रोल-डीजल और शराब नहीं दिए जाएंगे. इन सभी की ब्रिकी बिना मास्क के पूरी तरह से प्रतिबंधित है.
आदेश में कहा गया कि कोविड-19 एक संक्रामक बीमारी है, जिले में प्रतिदिन लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं. वहीं मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है. कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए भारत सरकार स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग और छत्तीसगढ़ शासन ने गाइडलाइन भी जारी की है.
जिले में 25 मरीजों की मौत
जिले में कोरोना से बचाव के लिए समस्त पेट्रोल-डीजल औक मदिरा दुकानों के ग्राहकों के लिए मास्क अनिवार्य है. बिना मास्क और फेस कवर वाले व्यक्ति को पेट्रोल-डीजल और शराब का विक्रय नहीं किया जाएगा. यह आदेश कलेक्टर ने तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है. जिला में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है. अब तक प्राप्त आंकड़ों के मुताबिक 2018 मरीज पॉजिटिव मिल चुके हैं, जिनमें से 1638 मरीजों को इलाज किया जा चुका है. वहीं 355 का उपचार जारी है. कोरोना संक्रमण से जिले में 25 मरीजों की मौत हो चुकी है.
कोविड अपडेट
प्रदेश में शुक्रवार देर रात तक कुल 2 हजार 472 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है, साथ ही 2 हजार 539 मरीज ठीक हुए. इसके अलावा 5 लोगों की इलाज के दौरान मौत हुई. प्रदेश में 1 लाख 55 हजार 987 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें 27 हजार 693 लोगों का इलाज जारी है. अब तक 1425 लोगों की मौत हो चुकी है.