बेमेतराः सिटी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गांव में नाबालिग से अनाचार के मामले में जिला सत्र न्यायालय ने दो आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 5-5 हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है. इस मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ पास्को एक्ट (pocso act) के तहत केस दर्ज किया था.
पूरा मामला बेमेतरा सिटी कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव का है जहां 28 दिसंबर 2019 को नाबलिक युवती से 2 युवकों ने सुनसान खंडहर में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था. नाबलिक ने सिटी कोतवाली पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी. मामले में सुनवाई करते हुए जिला सत्र न्यायाधीश संजय अग्रवाल ने आरोपी अमित रजक एवं टेकराम रजक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ साथ 5-5 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.
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बड़ी मां के यहां से घर लौटते वक्त दिया था वारदात को अंजामः
अतिरिक्त लोक अभियोजक सतीश वर्मा ने बताया की मामले में अभियोजन के पक्ष से 11 साक्षियों से कथन लिए गए थे. उन्होंने कहा कि आरोपियों ने घटना को उस समय अंजाम दिया, जब नाबालिग अपनी बड़ी मां के यहां से घर लौट रही थी. विशेष प्रकरण में आरोपियों के खिलाफ 376 DA भारतीय दंड सहिता के तहत केस दर्ज किया गया था. न्यायालय ने दोष सिद्ध होने पर दोनों दोषियों के लिए आजीवन कारावास एवं 5-5 हजार अर्थदंड से दंडित किया है. न्यायालय ने दोनों आरोपियों के लिए आजीवन कारावास में से 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाया है.