बेमेतरा: कलेक्टर शिव अनंत तायल ने कोरोना संक्रमण के मद्देनजर होली पर सावधानी बरतने को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं. निर्देश में सभी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है. होली पर 10 से अधिक लोगों के एक साथ घूमने पर पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, साथ ही होलिका दहन पर सोशल डिस्टेंसिंग बरतने की सलाह दी गई है.
सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर लगेगा जुर्माना
जारी आदेश में कलेक्टर ने कहा कि ये ध्यान रखा जाए कि होलिका दहन बिजली के तार के नीचे नहीं किया जाए. जिले में होली पर कलर की दुकानों में भीड़ नहीं लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें. उन्होंने कहा कि मास्क लगाया जाना अनिवार्य होगा, नहीं तो संबंधित दुकानदार और खरीदार के खिलाफ जुर्माना लगाया जाएगा. होली मिलन में सम्मिलित होने वाले सभी लोगों की थर्मल स्क्रीनिंग कराई जाए. मास्क पहनना, समय-समय पर सैनिटाइजर का उपयोग करना, फिजिकल और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा. दो लोगों के बीच कम से कम 2 मीटर 06 फीट की दूरी रखनी अनिवार्य होगी.
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होली पर ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रहेगा प्रतिबंध
होली के दिन शराब पीकर और दोपहिया वाहनों पर 3 सवारी प्रतिबंधित रहेगी. इसका उल्लघंन करने वालों के खिलाफ केस दर्ज कराया जाएगा. होली के दिन तेज रफ्तार से गाड़ियों को चलाना और अधिक साउंड वाले साइलेंसर की गाड़ियां प्रतिबंधित रहेंगी. डीजे का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा. ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग के समय एनजीटी एवं शासन के द्वारा ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए निर्धारित मानकों कोलाहल अधिनियम, भारत सरकार और सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना जरूरी होगा.
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कलेक्टर ने की जिलेवासियों से अपील
कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जनसाधारण से अपील करते हुए कलेक्टर ने कहा कि पर्यावरण और स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए होली अपने घर पर परिवार के साथ ही रहकर मनाएं. होली में कम से कम पानी और लकड़ी का उपयोग किया जाए. होली में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का उपयोग, सैनिटाइजर का उपयोग करते हुए हर्बल कलर का ही इस्तेमाल करें. होली में पारम्परिक वाद्य यंत्रों, नगाड़े वगैरह का उपयोग किया जा सकता है. डीजे, माइक का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा, वहीं हरे-भरे वृक्षों की कटाई पर रोक लगा दी गई है.
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आदेश तत्काल प्रभाव से लागू, दोषियों पर होगी कार्रवाई
कलेक्टर ने यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया है और दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए पाए जाने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60, भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 और महामारी एक्ट या अन्य कानूनों के तहत दोषी व्यक्ति और आयोजनकर्ता के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.