बेमेतरा: बेमेतरा जिला एवं सत्र न्यायालय ने नवागढ़ में 9 मार्च को पुराने विवाद में दो लोगों की हत्या का मामले में बड़ा फैसला सुनाया है. न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने आपसी रंजिश में दो लोगों की हत्या करने वाले चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही चारों आरोपियों पर अर्थ दंड भी लगया है.
आरोपियों ने धारदार हथियार से किया था वार: दरअसल, पूरी घटना बेमेतरा के नवागढ़ में बस स्टैंड के पास की है. जब 9 मार्च को भगाऊ यादव एवं उसका पुत्र सदानंद यादव रात में बस स्टैंड की तरफ आए थे. तभी आपसी रंजिश के चलते प्रमोद सिन्हा, गोपाल यादव, गोपी यादव और राजू यादव ने दोनों से झगड़ा किया. उसी दौरान आरोपियों ने धारदार हथियार से मारपीट की थी. जिससे भगऊ यादव और सतानंद यादव को गंभीर चोटें आई थी. दोनों को गंभार हालत में नवागढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया था. जहां उपचार के दौरान दोनों की मौत हो गई थी.
"नवागढ़ में 2 की हत्या के मामले में मामले में आरोप सिद्ध हो जाने के बाद चारों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया गया है." - सूरज कुमार मिश्रा,अतिरिक्त लोक अभियोजक
न्यायालय ने आजीवन कारावास की सुनाई सजा: शुक्रवार को नवागढ़ थाना पुलिस ने बेमेतरा जिला एवं सत्र न्यायालय में आरोपियों को पेश किया. जहां जिला एवं सत्र न्यायालय के प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा ने मामले में आरोप सिद्ध हो जाने के बाद चारों आरोपियों को आजीवन कारावास एवं अर्थ दंड से दंडित किया है.