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बेमेतरा के जिला खाद्य अधिकारी राजेश जायसवाल निलंबित

सेवा सहकारी समिति कुंरा में पुराने धान का समिति द्वारा परिवहन किये जाने के मामले में जिला खाद्य अधिकारी राजेश जायसवाल निलंबित कर दिया गया है.

District Food Officer Rajesh Jaiswal suspended
जिला खाद्य अधिकारी राजेश जायसवाल निलंबित
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Published : Apr 2, 2022, 8:32 AM IST

बेमेतरा: बेमेतर जिले के सेवा सहकारी समिति कुंरा में पुराने धान का समिति द्वारा परिवहन किये जाने का आरोप है. इस मामले में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बेमेतरा के प्रभारी खाद्य अधिकारी राजेश जायसवाल को निलंबित कर दिया है.

यह भी पढ़ें: चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल अस्पताल अधिग्रहण केस: बोर्ड के सदस्य और इंडियन बैंक को हाई कोर्ट ने जारी किया नोटिस

प्रतिवेदन के आधार पर हुई कार्रवाई: पूरा मामला जिले के सेवा सहकारी समिति कुंरा से जुड़ा हुआ है, जहां नए धान के एवज में पुराने धान का परिवहन सेवा सहकारी समिति द्वारा किया गया था. शिकायत के बाद बेमेतरा कलेक्टर भोसकर विलास संदीपान ने नवागढ़ एसडीएम प्रवीण तिवारी को जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच के लिए भेजा था. वहीं एसडीएम के जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रभारी खाद्य अधिकारी राजेश जायसवाल की भूमिका संदिग्ध प्रतिवेदित हुई. कार्य के प्रति अनुशासनहीनता लापरवाही और विभागीय निर्देशों के अवेहलना के दृष्टिगत शासन ने खाद्य अधिकारी को निलंबित किया है.

निलंबन अवधि में संचनालय अटैच: छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा आदेश जारी हुआ है. जिसमें राजेश जयसवाल, प्रभारी खाद्य अधिकारी, बेमेतरा को निलंबित कर निलंबन अवधि में संचनालय नवा रायपुर अटल नगर निर्धारित किया गया है, जिन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.

बेमेतरा: बेमेतर जिले के सेवा सहकारी समिति कुंरा में पुराने धान का समिति द्वारा परिवहन किये जाने का आरोप है. इस मामले में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने बेमेतरा के प्रभारी खाद्य अधिकारी राजेश जायसवाल को निलंबित कर दिया है.

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प्रतिवेदन के आधार पर हुई कार्रवाई: पूरा मामला जिले के सेवा सहकारी समिति कुंरा से जुड़ा हुआ है, जहां नए धान के एवज में पुराने धान का परिवहन सेवा सहकारी समिति द्वारा किया गया था. शिकायत के बाद बेमेतरा कलेक्टर भोसकर विलास संदीपान ने नवागढ़ एसडीएम प्रवीण तिवारी को जांच अधिकारी नियुक्त कर जांच के लिए भेजा था. वहीं एसडीएम के जांच प्रतिवेदन के आधार पर प्रभारी खाद्य अधिकारी राजेश जायसवाल की भूमिका संदिग्ध प्रतिवेदित हुई. कार्य के प्रति अनुशासनहीनता लापरवाही और विभागीय निर्देशों के अवेहलना के दृष्टिगत शासन ने खाद्य अधिकारी को निलंबित किया है.

निलंबन अवधि में संचनालय अटैच: छत्तीसगढ़ शासन खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा आदेश जारी हुआ है. जिसमें राजेश जयसवाल, प्रभारी खाद्य अधिकारी, बेमेतरा को निलंबित कर निलंबन अवधि में संचनालय नवा रायपुर अटल नगर निर्धारित किया गया है, जिन्हें निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा.

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