बेमेतरा: कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के मद्देनजर जारी लॉकडाउन में दुकानों को एक निश्चित समय के लिए खोलने का आदेश था. इसी आदेश में संशोधन करते हुए जिला प्रशासन ने कुछ दुकानों के खुलने और बंद होने के समय में बदलाव किया है.
![Bemetara Collector ordered change in opening hours of shops](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/cg-bmt-03-shop-sansodhan-aadesh-photo-cg10007_21052020214144_2105f_1590077504_1004.jpg)
कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों को लेकर अब शासन-प्रशासन अधिक सक्रिय हो गया है. कोरोना से बचाव के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं. इसी प्रयासों के तहत अब विशेष निगरानी के तहत दुकानों के खुलने और बंद होने के समय में भी बदलाव किया गया है.
![Bemetara Collector ordered change in opening hours of shops](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/cg-bmt-03-shop-sansodhan-aadesh-photo-cg10007_21052020214144_2105f_1590077504_806.jpg)
दुकान खुलने के समय में संशोधन
कलेक्टर के नए आदेश के मुताबिक अब फल, चिकन और अंडे की दुकानें सुबह 8 से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी. जहां सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. वहीं दूध डेयरी और बेकरी सुबह 08 से शाम 04 बजे तक खुलेंगे. इलेक्ट्रॉनिक मोटर मैकेनिक, AC मैकेनिक और सीमेंट वगैरह की दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 04 बजे तक संचालित होंगी. वहीं नाई की दुकान और सैलून सुबह 07 बजे से शाम 07 बजे तक और शुक्रवार को शाम 05 बजे तक खुलेंगे. इसके साथ ही पान दुकानों में या सार्वजिनक स्थानों पर पान-गुटखा खाने पर प्रतिबंध लगाया गया है.
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बंद रहेंगे होटल और सिनेमा हॉल
शहर के होटल, कैफे, सिनेमा हॉल, महाविद्यालय, गुपचुप और चाट सेंटर बंद रहेंगे. विवाह कार्य के लिए 50 लोगों की मौजूदगी तक की छूट दी जाएगी और अंतिम संस्कार के लिए 20 लोगों की अनुमति होगी. वहीं मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं. शाम 07 बजे से सुबह 07 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, जिस दौरान आवश्यक काम होने पर घर से बाहर जाने का निर्देश दिया गया है. जारी आदेश में दुकानदारों को सैनिटाइजर रखने और लगातार हाथ धोने के निर्देश दिए गए हैं. इसके साथ ही शनिवार और रविवार को पूरी तरह से लॉकडाउन यानि की टोटल लॉकडाउन जारी रहेगा, ताकि लोगों को कोरोना के संक्रमण से बचाया जा सके.