ETV Bharat / state

बेमेतरा: कलेक्टर ने जारी किया आदेश, खुली रहेंगी ये दुकानें

गृह मंत्रालय भारत सरकार से आदेश के बाद अब दुकानों को खोलने कलेक्टर बेमेतरा ने आदेश जारी किया है, जिमसें 11 से 4 बजे तक दुकान खोलने के आदेश दिए गए है.

author img

By

Published : Apr 27, 2020, 12:27 AM IST

Collector issued order
बेमेतरा कलेक्टर ने जारी किया आदेश

बेमेतरा : कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण के मद्देनजर जिले में लॉकडाउन किया गया है. गृह मंत्रालय भारत सरकार से आदेश के बाद अब दुकानों को खोलने कलेक्टर बेमेतरा ने आदेश जारी किया है, जिमसें 11 से 4 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है.

आदेश की कॉपी
आदेश की कॉपी

आदेश के तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त पंजीकृत दुकानों को संचालन की अनुमति दी गई है. वहीं शहरी क्षेत्रों में सभी एकल पंजीकृत दुकान, आस पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसर में स्थित दुकानें को खोलने की अनुमति दी गई है.

इन दुकानों पर रहेगा प्रतिबंध-

बजार की दुकान, काम्प्लेक्स की दुकान, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, पार्लर और नाई की दुकान पहले की तरह बंद रहेंगीं.

बेमेतरा : कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण के मद्देनजर जिले में लॉकडाउन किया गया है. गृह मंत्रालय भारत सरकार से आदेश के बाद अब दुकानों को खोलने कलेक्टर बेमेतरा ने आदेश जारी किया है, जिमसें 11 से 4 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है.

आदेश की कॉपी
आदेश की कॉपी

आदेश के तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त पंजीकृत दुकानों को संचालन की अनुमति दी गई है. वहीं शहरी क्षेत्रों में सभी एकल पंजीकृत दुकान, आस पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसर में स्थित दुकानें को खोलने की अनुमति दी गई है.

इन दुकानों पर रहेगा प्रतिबंध-

बजार की दुकान, काम्प्लेक्स की दुकान, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, पार्लर और नाई की दुकान पहले की तरह बंद रहेंगीं.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.