बेमेतरा : कोरोना वायरस संक्रमण के नियंत्रण के मद्देनजर जिले में लॉकडाउन किया गया है. गृह मंत्रालय भारत सरकार से आदेश के बाद अब दुकानों को खोलने कलेक्टर बेमेतरा ने आदेश जारी किया है, जिमसें 11 से 4 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है.
आदेश के तहत जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में समस्त पंजीकृत दुकानों को संचालन की अनुमति दी गई है. वहीं शहरी क्षेत्रों में सभी एकल पंजीकृत दुकान, आस पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसर में स्थित दुकानें को खोलने की अनुमति दी गई है.
इन दुकानों पर रहेगा प्रतिबंध-
बजार की दुकान, काम्प्लेक्स की दुकान, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, पार्लर और नाई की दुकान पहले की तरह बंद रहेंगीं.