बेमेतरा: जिले में बोर खनन पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है. कलेक्टर शिव अनंत तायल ने पेयजल संकट को देखते हुए इलाके में बोर खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था. प्रतिबंध लगाने के साथ बोर खनन आवश्यक होने पर एसडीएम से परमिशन लेने की बात कही गयी थी. नए आदेश के तहत जिले में बोर खनन के लिए परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी.
बोर खनन प्रतिबंध से किसान थे परेशान
भूजल के लगातार गिरते स्तर को देखते हुए पूर्व में कलेक्टर ने बोर खनन पर प्रतिबंध लगाया था. जिसके बाद आदेश को लेकर कुछ दिनों पहले ही कांग्रेसी नेताओं और क्षेत्र के किसान नेताओं ने विरोध किया था. उनका कहना था कि बोर खनन पर प्रतिबंध लगते ही चोरी चुपके भारी दरों में खनन किए जा रहे हैं. किसानों को बेवजह परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. लगातार विरोध को देखते हुए कलेक्टर ने आदेश जारी कर बोर खनन पर प्रतिबंध हटा लिया.
बेमेतरा: नलकूप खनन से कलेक्टर शिव अनंत तायल ने हटाया प्रतिबंध
अब एसडीएम की अनुमति की नहीं होगी जरुरत
कलेक्टर शिवअनंत तायल ने आदेश जारी कर कहा कि जिले मे पेयजल परिरक्षण अधिनियम के तहत 30 जनवरी 2021 से 30 जून 2021 तक नलकूप खनन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमति के लिए आदेश जारी किया गया था. उक्त आदेश को शिथिल किया जाता है. अब नवीन नलकूप खनन हेतु सक्षम अधिकारी से अनुमति की अवश्यकता नहीं होगी.