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घटते वाटर लेवल पर प्रशासन चिंतित, नलकूप खनन पर लगाया प्रतिबंध

जिले में लगातार गिरते वाटर लेबल के कारण नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है.

फाइल
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Published : Nov 21, 2019, 12:02 AM IST

बेमेतरा: जिले में लंबे समय से नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगाया गया था. लेकिन प्रदेश में नए सरकार के आते ही प्रतिबंध में ढील दी थी. जिसे एक बार फिर कलेक्टर शिखा राजपूत तिवारी ने जून तक के लिए बढ़ा दिया है.

नलकूप खनन पर प्रतिबंध
नलकूप खनन पर प्रतिबंध

जानकारी के अनुसार जिले में लगातार गिरते वाटर लेबल के कारण नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है. लेकिन क्षेत्र में जब भी ऐसे प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो नलकूप खनन की मात्रा बढ़ जाती है. रात में अवैध तरीके से नलकूप खनन किया जाता है.

पूर्व में 28 फरवरी से 30 जून तक नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगाया गया था. अब 20 नवंबर से 30 जून 2020 तक प्रतिबंध लगाया गया है. जारी आदेश में कलेक्टर ने आवश्यक होने पर अपने क्षेत्र के एसडीएम से अनुमति के बाद नलकूप खनन की अनुमति दी है.

बेमेतरा: जिले में लंबे समय से नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगाया गया था. लेकिन प्रदेश में नए सरकार के आते ही प्रतिबंध में ढील दी थी. जिसे एक बार फिर कलेक्टर शिखा राजपूत तिवारी ने जून तक के लिए बढ़ा दिया है.

नलकूप खनन पर प्रतिबंध
नलकूप खनन पर प्रतिबंध

जानकारी के अनुसार जिले में लगातार गिरते वाटर लेबल के कारण नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है. लेकिन क्षेत्र में जब भी ऐसे प्रतिबंध लगाए जाते हैं तो नलकूप खनन की मात्रा बढ़ जाती है. रात में अवैध तरीके से नलकूप खनन किया जाता है.

पूर्व में 28 फरवरी से 30 जून तक नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगाया गया था. अब 20 नवंबर से 30 जून 2020 तक प्रतिबंध लगाया गया है. जारी आदेश में कलेक्टर ने आवश्यक होने पर अपने क्षेत्र के एसडीएम से अनुमति के बाद नलकूप खनन की अनुमति दी है.

Intro:एंकर- जिले में पूर्व में लंबे समय से नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगाया गया था परंतु प्रदेश में नए सरकार के आते ही प्रतिबंध को शिथिल कर दिया गया थ अब एक बार फिर कलेक्टर शिखा राजपूत तिवारी ने नलकूप खनन पर जून तक प्रतिबंध लगाया है जिले में लगातार गिरते वाटर लेबल के कारण नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगाया जाता है।Body:बता दें कि जिले में जब-जब नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगाया गया है तभी ही नलकूप खनन की मात्रा बढ़ जाती है और रात-रात में गाड़ियां अवैध तरीके से नलकूप खनन करती हैं जिसे प्रशासन के संरक्षण प्राप्त होता है और कोई भी कार्यवाही नही की जाती हैं अब इस बार देखना होगा कि प्रशासन क्या रुख अपनाती है।Conclusion:बता दें कि पूर्व में 28 फरवरी से 30 जून तक नलकूप खनन पर प्रतिबंध लगाया गया था अब 20 नवंबर से 30 जून 2020 तक प्रतिबंध लगाया गया है जारी आदेश में कलेक्टर ने आवश्यक होने पर अपने क्षेत्र के एसडीएम से अनुमति के पश्चात नलकूप खनन अनुमति दी है।
(आदेश की कॉपी अटैच है।)
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