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कलेक्टर महादेव ने की आदतन अपराधी गब्बर सिंह के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई

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Published : Mar 16, 2019, 2:05 PM IST

आचार सहिंता लागू होते ही जिला प्रशासन ने अपराधियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है. इस कड़ी में कलेक्टर महादेव कावरे ने एक आदतन अपराधी के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है.

महादेव कावरे

बेमेतरा: प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार सहिंता लागू कर दी गई है. इसके लागू होते ही जिला प्रशासन ने अपराधियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है. इस कड़ी में कलेक्टर महादेव कावरे ने एक आदतन अपराधी के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है.

वीडियो

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी महादेव कावरे ने छतीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत लवली उर्फ गब्बर सिंह के खिलाफ आदेश जारी किया है. ये आदेश उन्होंने पुलिस अधीक्षक प्रशांत सिह ठाकुर के प्रस्ताव पर दिया.


इन जिलों से रहना है गब्बर को दूर
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक गब्बर पर आगामी 6 महीने के लिए जिले और सीमावर्ती जिले दुर्ग, कबीरधाम, रायपुर, मुंगेली, बलौदाबाजार और बिलासपुर के बाहर रहने का आदेश दिया गया है.


गब्बर सिंह है इस गांव का निवासी
बता दें कि गब्बर सिंह मूलत मारो गांव तहसील नवागढ़ का निवासी है. जिला दंडाधिकारी ने इस आदेश के प्रभावशील रहने तक बिना उनके वैधानिक पूर्वअनुमति के जिले के सीमाओं में प्रवेश नहीं करने को कहा है. आदेश का पालन नहीं होने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

बेमेतरा: प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार सहिंता लागू कर दी गई है. इसके लागू होते ही जिला प्रशासन ने अपराधियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है. इस कड़ी में कलेक्टर महादेव कावरे ने एक आदतन अपराधी के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है.

वीडियो

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी महादेव कावरे ने छतीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत लवली उर्फ गब्बर सिंह के खिलाफ आदेश जारी किया है. ये आदेश उन्होंने पुलिस अधीक्षक प्रशांत सिह ठाकुर के प्रस्ताव पर दिया.


इन जिलों से रहना है गब्बर को दूर
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक गब्बर पर आगामी 6 महीने के लिए जिले और सीमावर्ती जिले दुर्ग, कबीरधाम, रायपुर, मुंगेली, बलौदाबाजार और बिलासपुर के बाहर रहने का आदेश दिया गया है.


गब्बर सिंह है इस गांव का निवासी
बता दें कि गब्बर सिंह मूलत मारो गांव तहसील नवागढ़ का निवासी है. जिला दंडाधिकारी ने इस आदेश के प्रभावशील रहने तक बिना उनके वैधानिक पूर्वअनुमति के जिले के सीमाओं में प्रवेश नहीं करने को कहा है. आदेश का पालन नहीं होने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

Intro:आदतन अपराधी गब्बर पर हुई जिला बदर की कार्यवाही
जिला छोड़ने कलेक्टर ने सुनाया फ़रमान
6 महीने तक आदेश रहेगा प्रभावी

बेमेतरा 15 मार्च

लोकसभा चुनाव के लिए आचार सहिंता लागू होते ही जिला प्रशासन अपराधियों पर कार्यवाही शुरू कर दी है इसी कड़ी में कलेक्टर ने एक आदतन अपराधी के ख़िलाफ़ जिला बदर की कार्यवाही की गई है।

कलेक्टर एवम जिला दंडाधिकारी महादेव कावरे ने पुलिस अधीक्षक प्रशांत सिह ठाकुर के प्रस्ताव पर छतीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3/5 के तहत नवागढ़ ब्लॉक निवासी लवली उर्फ गब्बर सिंह पिता मालक सिह के विरुद आगामी 6 महीने के लिये बेमेतरा जिले के सीमावर्ती जिला दुर्ग कबीरधाम रायपुर मुंगेली बलौदाबाजार बिलासपुर और जिला बेमेतरा की सीमाओ के बाहर रहने का आदेश जारी किया गया है

बता दे कि लवली उर्फ गब्बर सिंह मूलतः ग्राम मारो तहसील नवागढ़ का निवासी है जिला दंडाधिकारी ने इस आदेश के प्रभावशील रहने तक बिना उनके वैधानिक पूर्वअनुमति के जिले के सीमाओं में प्रवेश नही देने कहा है आदेश का पालन नही होने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

बाईट -महादेव कावरे कलेक्टर बेमेतरा





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