बेमेतरा: प्रदेश में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आचार सहिंता लागू कर दी गई है. इसके लागू होते ही जिला प्रशासन ने अपराधियों पर कार्रवाई शुरू कर दी है. इस कड़ी में कलेक्टर महादेव कावरे ने एक आदतन अपराधी के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई की है.
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी महादेव कावरे ने छतीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के तहत लवली उर्फ गब्बर सिंह के खिलाफ आदेश जारी किया है. ये आदेश उन्होंने पुलिस अधीक्षक प्रशांत सिह ठाकुर के प्रस्ताव पर दिया.
इन जिलों से रहना है गब्बर को दूर
कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक गब्बर पर आगामी 6 महीने के लिए जिले और सीमावर्ती जिले दुर्ग, कबीरधाम, रायपुर, मुंगेली, बलौदाबाजार और बिलासपुर के बाहर रहने का आदेश दिया गया है.
गब्बर सिंह है इस गांव का निवासी
बता दें कि गब्बर सिंह मूलत मारो गांव तहसील नवागढ़ का निवासी है. जिला दंडाधिकारी ने इस आदेश के प्रभावशील रहने तक बिना उनके वैधानिक पूर्वअनुमति के जिले के सीमाओं में प्रवेश नहीं करने को कहा है. आदेश का पालन नहीं होने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.