बेमेतरा: नाबालिग के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां आरोपी को 10 साल की कारावास की सजा सुनाई गई. इसके अलावा अन्य धाराओं में भी अलग-अलग फैसला सुनाया गया है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी लोक अभियोजक दिनेश तिवारी ने की है.
दरअसल, यह पूरा मामला खंडसरा चौकी क्षेत्र के एक गांव का है. जहां 16 दिसंबर 2016 को नाबालिग के परिजनों ने आरोपी चंद्रकुमार अनंत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि आरोपी ने उनकी नाबालिग बेटी को अपने प्रेमजाल में फंसाकर उसे घर से अपहरण कर अपने साथ ले गया. इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया. मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग को आरोपी युवक के कब्जे से छुड़ाया साथ ही युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया.
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कोर्ट में साक्ष्य और गवाह के बयान के आधार पर सजा सुनाई गई है. यह सजा पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश संजय अग्रवाल ने सुनाई है. उन्होंने आरोपी चंद्रकुमार को विभिन्न धाराओं के तहत दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है.