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नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में आरोपी गिरफ्तार, मिली 10 साल की सजा

नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास के साथ दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है.

नाबालिक का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी गिरफ्तार
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Published : Nov 1, 2019, 3:35 PM IST

Updated : Nov 1, 2019, 4:21 PM IST

बेमेतरा: नाबालिग के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां आरोपी को 10 साल की कारावास की सजा सुनाई गई. इसके अलावा अन्य धाराओं में भी अलग-अलग फैसला सुनाया गया है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी लोक अभियोजक दिनेश तिवारी ने की है.

नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में आरोपी गिरफ्तार, मिली 10 साल की सजा

दरअसल, यह पूरा मामला खंडसरा चौकी क्षेत्र के एक गांव का है. जहां 16 दिसंबर 2016 को नाबालिग के परिजनों ने आरोपी चंद्रकुमार अनंत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि आरोपी ने उनकी नाबालिग बेटी को अपने प्रेमजाल में फंसाकर उसे घर से अपहरण कर अपने साथ ले गया. इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया. मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग को आरोपी युवक के कब्जे से छुड़ाया साथ ही युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया.

पढ़े: कोरबा: स्वच्छ भारत मिशन पर पलीता लगा रहे निगम के ठेकेदार

कोर्ट में साक्ष्य और गवाह के बयान के आधार पर सजा सुनाई गई है. यह सजा पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश संजय अग्रवाल ने सुनाई है. उन्होंने आरोपी चंद्रकुमार को विभिन्न धाराओं के तहत दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

बेमेतरा: नाबालिग के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया, जहां आरोपी को 10 साल की कारावास की सजा सुनाई गई. इसके अलावा अन्य धाराओं में भी अलग-अलग फैसला सुनाया गया है. मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी लोक अभियोजक दिनेश तिवारी ने की है.

नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म मामले में आरोपी गिरफ्तार, मिली 10 साल की सजा

दरअसल, यह पूरा मामला खंडसरा चौकी क्षेत्र के एक गांव का है. जहां 16 दिसंबर 2016 को नाबालिग के परिजनों ने आरोपी चंद्रकुमार अनंत के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया था कि आरोपी ने उनकी नाबालिग बेटी को अपने प्रेमजाल में फंसाकर उसे घर से अपहरण कर अपने साथ ले गया. इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया. मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग को आरोपी युवक के कब्जे से छुड़ाया साथ ही युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया.

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कोर्ट में साक्ष्य और गवाह के बयान के आधार पर सजा सुनाई गई है. यह सजा पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश संजय अग्रवाल ने सुनाई है. उन्होंने आरोपी चंद्रकुमार को विभिन्न धाराओं के तहत दस साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

Intro:एंकर-नाबालिग का अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर पुलिस ने न्यायलय में पेश किया जहां उसे 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा अन्य धाराओं में भी अलग-अलग फैसला सुनाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी लोक अभियोजक दिनेश तिवारी ने की।Body:मामला खंडसरा चौकी क्षेत्र के एक गांव का है। 16 दिसंबर 2016 को नाबालिग के परिजनों ने आरोपी चंद्रकुमार अनंत (22) निवासी सरोरा थाना तिल्दा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि आरोपी ने उनकी नाबालिग बेटी को अपने प्रेमजाल में फंसा लिया और उनके घर से अपहरण कर अपने साथ ले गया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नाबालिग को आरोपी युवक के पास से बरामद किया। युवक को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया जंहा से जेल भेज दिया गया था।Conclusion:मामले में कोर्ट में साक्ष्य और गवाह के बयान के आधार पर सजा सुनाई गई। यह सजा पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश संजय अग्रवाल ने सुनाई। उन्होंने आरोपी चंद्रकुमार को धारा 363, 366, 376 दो एन के तहत एक, तीन एवं दस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दो हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया गया। बालकों के संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 6 के तहत दोषी पाते हुए 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं दो हजार रुपए का अर्थदंड से दंडित किया गया।
बाईट-राजीव शर्मा एसडीओपी बेमेतरा
Last Updated : Nov 1, 2019, 4:21 PM IST
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