बेमेतरा: छत्तीसगढ़ सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के आदेश के तहत शासकीय भूमि का व्यवस्थापन तय दर पर लोगों को दिया जाना है. इसमें 2 पात्र हितग्रहियों को शासकीय भूमि का मालिकाना हक दिया गया है, जिनसे 2 लाख 82 हजार 973 रुपये लिए गए हैं. इस जमीन पर पहले से ही हितग्राही रह रहे थे, जिसे अब शासकीय भूमि का व्यवस्थापन के तगहत उन्हें ही सौंप दिया गया है.
सर्वेक्षण के तहत बेमेतरा में अतिक्रमण के कुल 299 केस हैं. इसमें बेमेतरा तहसील में 66 केस, नवागढ़ तहसील में 59 केस, शाहजहां तहसील में 44 केस और बिरला तहसील में 60 केस है. इन सभी केस का निपटारा किया जाना है. इसके लिए प्रशासन शासकीय भूमि व्यवस्थापन के तहत निपटारा कर रहा है.
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रोजगार चलाने के लिए मालिकाना हक
शासकीय भूमि का व्यवस्थापन के तहत बेमेतरा तहसील के भनेश्वरी चौहान को 200 वर्ग फीट, संतोष रजक को 100 वर्ग फीट भूमि 2 लाख रुपये में दिया गया है. जिससे दोनों रोजगार के साथ अपना जीवनयापन कर सकें. SDM जगन्नाथ वर्मा ने बताया कि प्रकरण में 2 लाख 82 हजार 973 रुपये वसूले गए हैं. SDM ने बताया कि कलेक्टर ने ऐसे केस को तुरंत निपटाने के निर्देश दिए हैं.