जगदलपुर: जिला खनिज जांच दल द्वारा 7 मार्च और 8 मार्च को बस्तर, भानपुरी, जगदलपुर, परपा एवं दरभा क्षेत्र में औचक निरीक्षण किया गया. प्रभारी खनिज अधिकारी हेमंत चेरपा ने बताया कि अवैध खनन की सूचना मिली थी. इसलिए इसमें इस्तेमाल होने वाले वाहन पर परिवहन एक्ट लगाकर मामला दर्ज किया गया है. जिसमें 4 हाइवा , 2 टिप्पर और एक ट्रैक्टर को जब्त करने की कार्रवाई की गई.
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इन सभी प्रकरणों में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियमावली 2015 के नियम 71 खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी. पूर्व में भी जिले के खनिज ठेकेदारों, खनिज परिवहनकर्ताओं को निर्देशित किया गया था. बिना परिवहन पास के खनिजों का परिवहन करना दंडनीय अपराध है. अतएव अवैध परिवहनकर्ताओं के खिलाफ दोबारा इसी प्रकार कृत्य करने पर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी. कलेक्टर के निर्देशानुसार जिले में खनिज के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण के लिए खनिज अमलों द्वारा लगातार जांच की जा रही है.