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अनलॉक बलौदाबाजार: विशेष छूट के साथ खुलेंगी सभी दुकानें

बलौदा बाजार में जारी लॉकडाउन के बीच विशेष छूट (Special Relaxation) के साथ शुक्रवार से सभी दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है. कलेक्टर सुनील कुमार जैन (Collector Sunil Kumar Jain) ने आदेश जारी करते हुए सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी है. इस दौरान कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालन कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गाए है. अब शहर की दुकानें सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी.

Balodabazar District Office
बलौदाबाजार जिला कार्यालय
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Published : May 27, 2021, 10:03 PM IST

बलौदा बाजारः जिले में कोरोना संक्रमण के लगातार कमी (Reduction of corona infection) को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. जिले में जारी लॉकडाउन में प्रशासन ने बड़ी राहत देते हुए नया आदेश जारी किया है. कलेक्टर सुनील कुमार जैन (Collector Sunil Kumar Jain) के जारी आदेश के अनुसार जिले में स्थित मॉल, सैलून, जिम सहित सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. शुक्रवार से जिले की सभी दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेंगी. इसके साथ ही कोविड नियमों के पालन करने के निर्देश भी दिए हैं. इस दौरान नियम का उल्लंघन करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. कलेक्टर ने कोविड नियम तोड़ने वालों पर जुर्माने के साथ 30 दिन तक दुकान सील करने के निर्देश दिए हैं.

शाम 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें

कलेक्टर सुनील कुमार जैन के आदेश के अनुसार जिले की सभी मैरिज हाॅल, स्विमिंग पुल और सिनेमा हाॅल, थियेटर बंद रहेंगे. इनको छोड़कर सभी प्रकार की स्थायी और अस्थायी दुकानें, शाॅपिंग माॅल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल और सब्जी मंडी, बाजार, अनाज मंडी, शो-रूम, क्लब, शराब दुकानें, सैलून, ब्यूटी- पार्लर, स्पा, पार्क और जिम शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे.

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एक दिन रहेगा टोटल लॉकडाउन

सुनील कुमार जैन ने बताया कि पहले की तरह ही जिले में एक दिन का टोटल लॉकडाउन जारी रहेगा. इस दौरान आवश्यक कार्यों को छोड़कर जिले में सभी गतिविधियां पूरी तरह से बंद रहेंगी. जिसमें बलौदाबाजार नगर पालिका शुक्रवार और भाटापारा नगर पालिका मंगलवार को बंद रहेगा. इसी प्रकार नगर पंचायत कसडोल शनिवार, लवन नगर पंचायत बुधवार, पलारी नगर पंचायत में शनिवार, सिमगा नगर पंचायत में बुधवार, बिलाईगढ़ नगर पंचायत रविवार, भटगांव नगर पंचायत में भी रविवार और टुंड्रा नगर पंचायत में रविवार को सभी दुकानें बंद रहेगी.

बलौदा बाजारः जिले में कोरोना संक्रमण के लगातार कमी (Reduction of corona infection) को देखते हुए जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. जिले में जारी लॉकडाउन में प्रशासन ने बड़ी राहत देते हुए नया आदेश जारी किया है. कलेक्टर सुनील कुमार जैन (Collector Sunil Kumar Jain) के जारी आदेश के अनुसार जिले में स्थित मॉल, सैलून, जिम सहित सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. शुक्रवार से जिले की सभी दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेंगी. इसके साथ ही कोविड नियमों के पालन करने के निर्देश भी दिए हैं. इस दौरान नियम का उल्लंघन करते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं. कलेक्टर ने कोविड नियम तोड़ने वालों पर जुर्माने के साथ 30 दिन तक दुकान सील करने के निर्देश दिए हैं.

शाम 6 बजे तक खुलेंगी दुकानें

कलेक्टर सुनील कुमार जैन के आदेश के अनुसार जिले की सभी मैरिज हाॅल, स्विमिंग पुल और सिनेमा हाॅल, थियेटर बंद रहेंगे. इनको छोड़कर सभी प्रकार की स्थायी और अस्थायी दुकानें, शाॅपिंग माॅल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल और सब्जी मंडी, बाजार, अनाज मंडी, शो-रूम, क्लब, शराब दुकानें, सैलून, ब्यूटी- पार्लर, स्पा, पार्क और जिम शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे.

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एक दिन रहेगा टोटल लॉकडाउन

सुनील कुमार जैन ने बताया कि पहले की तरह ही जिले में एक दिन का टोटल लॉकडाउन जारी रहेगा. इस दौरान आवश्यक कार्यों को छोड़कर जिले में सभी गतिविधियां पूरी तरह से बंद रहेंगी. जिसमें बलौदाबाजार नगर पालिका शुक्रवार और भाटापारा नगर पालिका मंगलवार को बंद रहेगा. इसी प्रकार नगर पंचायत कसडोल शनिवार, लवन नगर पंचायत बुधवार, पलारी नगर पंचायत में शनिवार, सिमगा नगर पंचायत में बुधवार, बिलाईगढ़ नगर पंचायत रविवार, भटगांव नगर पंचायत में भी रविवार और टुंड्रा नगर पंचायत में रविवार को सभी दुकानें बंद रहेगी.

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