बलौदाबाजार : अदालत ने रेप के मामले में आरोपी को सजा सुनाई है. कोर्ट ने महिला से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल की सजा दी है. इस मामले की शिकायत पीड़िता ने 12 नवंबर 2021 को पलारी थाने में दर्ज कराई थी. जिसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 के तहत केस दर्ज किया और जांच पड़ताल शुरू की. थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिंह ने इस पूरे मामले की जांच करने के बाद अभियोग पत्र (charge sheet) कोर्ट में पेश किया. प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश ने आरोप की गंभीरता और सबूतों के आधार पर दस साल की सजा समेत 1 हजार का जुर्माना लगाया है.
कब हुई थी वारदात : बलौदा बाजार भाटापारा जिले के पलारी थाना में रहने वाली महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी. महिला ने बताया था कि गांव में शौच जाने के दौरान उसके साथ आरोप मिलन चंद्राकर ने जबरन दुष्कर्म किया. पलारी थाना में शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर पड़ताल की. पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी और जांच पूरी होने के बाद कोर्ट में सबूत पेश किए.
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आरोपी को हुई सजा : ऋषि कुमार बर्मन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश (FTC) न्यायालय बलौदाबाजार ने इस मामले की गंभीरता और साक्ष्यों को देखने के बाद आरोपी के अपराध को सही पाया. आरोपी मिलन चंद्राकर छेरकाडीह गांव का निवासी है. वारदात के समय आरोपी की उम्र 18 साल 4 माह थी. लिहाजा आरोपी को धारा 376 में 10 वर्ष का सश्रम कारावास समेत 1 हजार का जुर्माना लगाया गया है.