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बलौदाबाजार: सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित, पद से हटाए गए

अहिल्दा गांव में सरपंच झब्बूलाल साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है. सरपंच पर लापरवाही समेत घपले का आरोप था. जिसे लेकर ग्रामीणों और पंचों ने एसडीएम को अविश्वास प्रस्ताव का पत्र सौंपा था.

No confidence motion passed against sarpanch
सरपंच के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित
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Published : Mar 7, 2021, 9:52 PM IST

बलौदाबाजार: अहिल्दा गांव में सरपंच झब्बूलाल साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है. सरपंच पर लापरवाही समेत घपले का आरोप था. जिसे लेकर ग्रामीणों और पंचों ने एसडीएम को अविश्वास प्रस्ताव का पत्र सौंपा था. ग्राम पंचायत अहिल्दा के ग्रामीणों ने 9 बिन्दुओं पर पंचायत राज अधिनियम की धारा 21 के तहत अविश्वास प्रस्ताव पत्र एसडीएम को सौंपा था. अविश्वास प्रस्ताव पत्र के आधार पर एसडीएम ने तहसीलदार बलराम तम्बोली को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया.

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9 बिन्दुओं के तहत लाया गया प्रस्ताव :

पंचायत राज अधिनियम की धारा 21 के तहत 9 बिन्दुओं के आधार पर यह प्रस्ताव लाया गया. जिसमें ये आरोप लगाए गए हैं.

  • बिना प्रस्ताव के राशि आहरण
  • महिला पंचों के साथ बदसलूकी
  • ग्राम पंचायत में व्यक्तिगत और तानाशाही पूर्वक काम
  • पंचायत की राशि का हिसाब मांगने पर बदसलूकी
  • 14वें वित्त की राशि में गबन
  • गौठान समिति का निर्णय पंचायत प्रस्ताव के विरूद्व करना
  • निर्माण कार्य की राशि आहरण कर काम नहीं कराना
  • मनरेगा कार्य में रूचि नहीं लेना
  • सूचना के अधिकार की जानकारी के लिए ग्रामीणों द्वारा लगाने पर कोई फैसला नहीं लेना.
  • माह के भीतर कराना होता है चुनाव

यहां बताना होगा कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद पद से हटाए गए सरपंच पद को भरने के लिए 6 माह के भीतर चुनाव कराना होता है. फिलहाल 6 माह तक अस्थायी रूप से पंच या उपसरपंच को प्रभार दिया जायेगा. कार्रवाई के दौरान तहसीलदार बलराम तम्बोली, पंचायत इन्स्पेक्टर आर.एस.मनहरे समेत तमाम पंच-सरपंच और कोटवार उपस्थित थे.

बलौदाबाजार: अहिल्दा गांव में सरपंच झब्बूलाल साहू के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है. सरपंच पर लापरवाही समेत घपले का आरोप था. जिसे लेकर ग्रामीणों और पंचों ने एसडीएम को अविश्वास प्रस्ताव का पत्र सौंपा था. ग्राम पंचायत अहिल्दा के ग्रामीणों ने 9 बिन्दुओं पर पंचायत राज अधिनियम की धारा 21 के तहत अविश्वास प्रस्ताव पत्र एसडीएम को सौंपा था. अविश्वास प्रस्ताव पत्र के आधार पर एसडीएम ने तहसीलदार बलराम तम्बोली को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया.

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9 बिन्दुओं के तहत लाया गया प्रस्ताव :

पंचायत राज अधिनियम की धारा 21 के तहत 9 बिन्दुओं के आधार पर यह प्रस्ताव लाया गया. जिसमें ये आरोप लगाए गए हैं.

  • बिना प्रस्ताव के राशि आहरण
  • महिला पंचों के साथ बदसलूकी
  • ग्राम पंचायत में व्यक्तिगत और तानाशाही पूर्वक काम
  • पंचायत की राशि का हिसाब मांगने पर बदसलूकी
  • 14वें वित्त की राशि में गबन
  • गौठान समिति का निर्णय पंचायत प्रस्ताव के विरूद्व करना
  • निर्माण कार्य की राशि आहरण कर काम नहीं कराना
  • मनरेगा कार्य में रूचि नहीं लेना
  • सूचना के अधिकार की जानकारी के लिए ग्रामीणों द्वारा लगाने पर कोई फैसला नहीं लेना.
  • माह के भीतर कराना होता है चुनाव

यहां बताना होगा कि अविश्वास प्रस्ताव पारित होने के बाद पद से हटाए गए सरपंच पद को भरने के लिए 6 माह के भीतर चुनाव कराना होता है. फिलहाल 6 माह तक अस्थायी रूप से पंच या उपसरपंच को प्रभार दिया जायेगा. कार्रवाई के दौरान तहसीलदार बलराम तम्बोली, पंचायत इन्स्पेक्टर आर.एस.मनहरे समेत तमाम पंच-सरपंच और कोटवार उपस्थित थे.

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