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बलौदा बाजार में अब 6 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन, फल-सब्जी के लिए थोड़ी छूट

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Published : Apr 26, 2021, 4:54 PM IST

बलौदा बाजार में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिले में लॉकडाउन-3 लगाया गया है. अब जिले में टोटल लॉकडाउन को बढ़ाकर 6 मई सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है. कलेक्टर ने लॉकडाउन-3 के लिए आदेश जारी कर दिए हैं. इस बार भी पहले की तरह सभी नियम लागू रहेंगे. हालांकि फल-सब्जी और राशन सामान के लिए थोड़ी छूट दी गई है.

Lockdown extended till May 6 in Balodabazar district
बलौदाबाजार में 6 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन

बलौदा बाजारः जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते 11 अप्रैल से 21 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन किया गया था, लेकिन मौत के बढ़ते आंकड़े और संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए टोटल लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दी गई है. दूसरी बार लॉकडाउन को बढ़ा कर 29 अप्रैल तक कर दिया गया था. इसके बावजूद संक्रमण में कमी नहीं देखी जा रही है. संक्रमण की रफ्तार कम नहीं होते देख, अब कलेक्टर ने लॉकडाउन-3 का आदेश जारी किया है. अब जिले में 6 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा.

6 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन

पिछले 15 दिनों से लॉकडाउन लगा हुआ है. जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह से लॉक है, फिर भी कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है. जिले में हर दिन 600-700 नए मामले सामने आ रहे हैं. कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है. रविवार को जिले में 3 लोगों की मौत हुई है. बढ़ते कोरोना संक्रमण और मौत की रफ्तार के चलते जिले में लॉकडाउन को आगे बढ़ाकर 29 अप्रैल से 6 मई सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है. हालांकि 15 दिनों के लॉकडाउन में कोरोना केस में थोड़ी राहत दिखी है. यहीं कारण है कि जिले में लॉकडाउन की अवधि को आगे बढ़ाया गया है. जिले में फिलहाल 10 हजार से भी ज्यादा कोरोना के एक्टिव मरीज हैं. अब तक 250 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हो चुकी है.

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फल, सब्जी और किराना सामान बेचने की छूट

लॉकडाउन-3 में सभी नियम पहले की तरह ही लागू रहेगा. सभी सरकारी और निजी कार्यालय पूरी तरह से बंद रहेंगे. सिर्फ मेडिकल दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानों को खोलने पर पाबंदी रहेगी. इस बार के लॉकडाउन में फल, सब्जी और किराना सामान बेचने वालों को छूट जरूर दी गई है, लेकिन उनके लिए भी समय सीमा और नियमों के साथ बेचने का आदेश जारी किया गया है. जिले में सिर्फ गली-मोहल्ले और कॉलोनियों में घर जाकर सेवा देने वाले व्यापारियों को ही छूट दी गई है. जिसमें फल, सब्जी और किराना सामान बेचने वालों को ही शामिल किया गया है. दूध बिक्रेता और हॉकर को पहले की तरह ही सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे छूट दी गई है.

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शादी, अंत्येष्टि और दशगात्र में 10 लोगों को अनुमति

बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है. पिछले लॉकडाउन की तरह ही इस बार भी सभी सावर्जनिक कार्यक्रम में केवल 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है. सार्वजनिक कार्यक्रम में दूर-दराज से परिवार के लोग शामिल होते हैं. जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा और भी बढ़ जाता है. संक्रमण को रोकने जिला प्रशासन ने सख्त आदेश जारी करते हुए शादी, अंत्येष्टि जैसे कार्यक्रम में केवल 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी है.

इन गतिविधियों पर पूरी पाबंदी

लॉकडाउन-3 के लिए जारी आदेश के अनुसार, ज्यादा भीड़ लगने वाले तमाम संस्थान और कार्यक्रम पर पाबंदी लगाई गई है. जिले में सभी प्रकार की दुकानें, कार्यालय, शराब दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट पर है. पेट्रोल पंप में भी सिर्फ सरकारी गाड़ियों को पेट्रोल देने की अनुमति दी गई है. डीजे, टेंट पर भी पाबंदी लगाई गई है. बेवजह घर से बाहर निकलने और कोरोना संक्रमण फैलाने वालों पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया गया है. लॉकडाउन के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

बलौदा बाजारः जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते 11 अप्रैल से 21 अप्रैल तक टोटल लॉकडाउन किया गया था, लेकिन मौत के बढ़ते आंकड़े और संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए टोटल लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दी गई है. दूसरी बार लॉकडाउन को बढ़ा कर 29 अप्रैल तक कर दिया गया था. इसके बावजूद संक्रमण में कमी नहीं देखी जा रही है. संक्रमण की रफ्तार कम नहीं होते देख, अब कलेक्टर ने लॉकडाउन-3 का आदेश जारी किया है. अब जिले में 6 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा.

6 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन

पिछले 15 दिनों से लॉकडाउन लगा हुआ है. जिले की सभी सीमाएं पूरी तरह से लॉक है, फिर भी कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है. जिले में हर दिन 600-700 नए मामले सामने आ रहे हैं. कोरोना से मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है. रविवार को जिले में 3 लोगों की मौत हुई है. बढ़ते कोरोना संक्रमण और मौत की रफ्तार के चलते जिले में लॉकडाउन को आगे बढ़ाकर 29 अप्रैल से 6 मई सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है. हालांकि 15 दिनों के लॉकडाउन में कोरोना केस में थोड़ी राहत दिखी है. यहीं कारण है कि जिले में लॉकडाउन की अवधि को आगे बढ़ाया गया है. जिले में फिलहाल 10 हजार से भी ज्यादा कोरोना के एक्टिव मरीज हैं. अब तक 250 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण से हो चुकी है.

पीएम केयर्स फंड से छत्तीसगढ़ में लगाए जाएंगे 14 ऑक्सीजन प्लांट

फल, सब्जी और किराना सामान बेचने की छूट

लॉकडाउन-3 में सभी नियम पहले की तरह ही लागू रहेगा. सभी सरकारी और निजी कार्यालय पूरी तरह से बंद रहेंगे. सिर्फ मेडिकल दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानों को खोलने पर पाबंदी रहेगी. इस बार के लॉकडाउन में फल, सब्जी और किराना सामान बेचने वालों को छूट जरूर दी गई है, लेकिन उनके लिए भी समय सीमा और नियमों के साथ बेचने का आदेश जारी किया गया है. जिले में सिर्फ गली-मोहल्ले और कॉलोनियों में घर जाकर सेवा देने वाले व्यापारियों को ही छूट दी गई है. जिसमें फल, सब्जी और किराना सामान बेचने वालों को ही शामिल किया गया है. दूध बिक्रेता और हॉकर को पहले की तरह ही सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे छूट दी गई है.

भूतपूर्व पीएम राजीव गांधी को कंदमूल खिलाने वाली बल्दी बाई निकलीं कोरोना पॉजिटिव

शादी, अंत्येष्टि और दशगात्र में 10 लोगों को अनुमति

बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन को आगे बढ़ाया गया है. पिछले लॉकडाउन की तरह ही इस बार भी सभी सावर्जनिक कार्यक्रम में केवल 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है. सार्वजनिक कार्यक्रम में दूर-दराज से परिवार के लोग शामिल होते हैं. जिससे कोरोना संक्रमण का खतरा और भी बढ़ जाता है. संक्रमण को रोकने जिला प्रशासन ने सख्त आदेश जारी करते हुए शादी, अंत्येष्टि जैसे कार्यक्रम में केवल 10 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी है.

इन गतिविधियों पर पूरी पाबंदी

लॉकडाउन-3 के लिए जारी आदेश के अनुसार, ज्यादा भीड़ लगने वाले तमाम संस्थान और कार्यक्रम पर पाबंदी लगाई गई है. जिले में सभी प्रकार की दुकानें, कार्यालय, शराब दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट पर है. पेट्रोल पंप में भी सिर्फ सरकारी गाड़ियों को पेट्रोल देने की अनुमति दी गई है. डीजे, टेंट पर भी पाबंदी लगाई गई है. बेवजह घर से बाहर निकलने और कोरोना संक्रमण फैलाने वालों पर सख्ती बरतने का निर्देश दिया गया है. लॉकडाउन के आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.

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