बलौदा बाजार: छत्तीसगढ़ सरकार ने दिहाड़ी मजदूरों को लेकर नया दिशा निर्देश जारी किया है, जिसके अनुसार बलौदा बाजार कलेक्टर कार्तिकेय गोयल और पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर ने सभी अनुविभागीय अधिकारियों से बातचीत की. इस दौरान कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को दूसरे राज्यों से आने वाले मजदूरों की विशेष ध्यान रखने को कहा गया है.
सरकार के अनुसार यह सभी संक्रमित राज्यों से आने वाले मजदूर होंगे, इसलिए इनका अनिवार्य रूप से मेडिकल टेस्ट किया जाएगा, उसके साथ उन्हें गांवों के बाहर स्थित स्कूल, सामुदायिक भवनों में अनिवार्य रूप से 14 दिनों के लिए क्वॉरेंटाइन में किया जाएगा. कलेक्टर ने कहा है कि गांव में अगर कोई दूसरे राज्य से श्रमिक आते हैं, तो उसकी जानकारी गांव के सरपंच-सचिव को देना होगा.
मजदूर हेल्पलाइन नंबर जारी
कलेक्टर ने इसके लिए जिला कंट्रोल रूम में फोन कर जानकारी देने के लिए नंबर जारी किया है. इसके लिए इन नंबर्स 07727-223697 में जानकारी देना होगा. जानकारी नहीं देने पर महामारी एक्ट के तहत तत्काल पुलिस कार्रवाई की जाएगी. साथ ही जिला का कोई मजदूर बाहर राज्य में फंसा है और वह वापस आना चाहता है, तो जिला मजदूर हेल्पलाइन नंबर 62604-45466 पर नाम दर्ज करा सकता है. कलेक्टर ने सभी जनपदों के सीईओ से श्रमिकों के संख्या के अनुसार उनकी क्वारेंटाइन के लिए जगह चिन्हाकिंत करने को कहा है.
हाईवे पर लगे दुकानों को दूर किया जाएगा
पुलिस अधीक्षक ने भी सभी पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि वह ऐसे रुके हुए श्रमिकों पर कड़ी पहरेदारी करेंगे. साथ ही उन्होंने कहा है कि कुछ तरबूज सब्जियों के दुकान जो हाईवे में लगते हैं. उन दुकानों को अस्थाई रूप से थोड़ा अंदर अन्य छोटे सड़कों पर लगाया जायेगा. देखा गया है कि बाहर राज्यों से आने वाले ट्रक ड्राइवर दुकानों में रुक जाते हैं, जिससे संक्रमण का खतरा बना रहता है.
कलेक्टर गोयल ने दिए कई निर्देश
इसे देखते हुए जो बाजार खासकर नदी किनारे हैं, उनका स्थान बदला जाएगा. आने वाले कुछ दिनों में लोगों का आवाजाही सभी शासकीय कार्यालयों में बढ़ सकती है. अतः इन कार्यालयों का अनिवार्य रूप से रंग रोगन, बाथरूम की सफाई, पूरी तरह से सैनिटाइजेशन और स्वच्छ कार्य स्थल बनाने के निर्देश कलेक्टर गोयल ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों को दिया गया है, ताकि यह स्थल भी संक्रमण मुक्त हो सके.