बलौदा बाजार: कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने शुक्रवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में सभी प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों के कर्मचारियों की बैठक ली. कलेक्टर ने कहा है कि धान खरीदी में प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की महत्वपूर्ण भूमिका है. गड़बड़ियों का होना, नहीं होना इनके कर्मचारियों के काम-काज पर निर्भर करेगा. धान खरीदी में जिला प्रशासन जीरो टोलरेंस की नीति पर काम करेगा. नियमों से हटकर कोई भी गड़बड़ी करने का प्रयास करेगा, तो उसकी नौकरी तो जायेगी ही, उसे जेल की हवा भी खानी पड़ेगी.
दरअसल, कलेक्टर शुक्रवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में सोसायटी के प्रबंधकों, ऑपरेटरों सहित खाद्य एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों-कर्मचारियों के संयुक्त प्रशिक्षण सत्र को सम्बोधित कर रहे थे. इसमें एसपी नीथू कमल विशेष रूप से बैठक में उपस्थित रहीं. जिले में 86 प्राथमिक समितियों के अंतर्गत 151 खरीदी केन्द्रों के जरिए धान खरीदी की जाएगी. धान खरीदी का काम एक दिसंबर से शुरू होगा जो कि 15 फरवरी तक चलेगा.
कलेक्टर गोयल ने बैठक में स्पष्ट रूप से राज्य शासन की धान खरीदी संबंधी दिशा-निर्देशों से अवगत कराया. उन्होंने कहा कि अवैध धान की बिक्री समितियों में होने नहीं दी जाएगी. केवल पंजीकृत किसान निर्धारित मात्रा में ही धान की बिक्री कर पाएंगे. एसपी ने कहा कि हर दिन कोई न कोई सोसायटी आकस्मिक तौर से पहुंचेंगे.
नोडल अफसर ने बताया कि खरीदी केन्द्रों पर चेक लिस्ट के अनुरूप तैयारी पूर्ण कर ली गई है. एसपी ने कहा कि धान की कीमत 2500 रूपये प्रति क्विंटल होने के फलस्वरूप आपराधिक तत्व भी इसका फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उन्हें ऐसा करने नहीं दिया जाएगा.
पढ़े : आदिवासी क्षेत्र में सामान्य महिला को आरक्षित हुई सरपंच सीट, लोगों ने किया विरोध
सहायक खाद्य अधिकारी अनिल कुमार जोशी ने प्रशिक्षण के दौरान एक-एक चरण की बारीकियां समझाई. उन्होंने किसानों से आह्वान किया है कि वे अपने धान का अच्छी तरह से सुखाकर और साफ-सुथरा करके बेचने लाए. 17 प्रतिशत से ज्यादा नमीं वाले धान खरीदा नहीं जाएगा. उन्होंने सभी समिति प्रबंधकों से चेक लिस्ट के अनुरूप तैयारी पूर्ण कर 25 नवंबर तक रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है.