बलौदाबाजार: कोरोना के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिए मास्क और फेस कवर लगाना अनिवार्य किया गया है. बावजूद इसके, कुछ लोग लापरवाही करते हुए पाए गए. जिसके बाद ऐसे लोगों के खिलाफ जिला प्रशासन के निर्देश पर कार्रवाई में से तेजी लाई गई है.
राजस्व, पुलिस और नगरीय निकायों की संयुक्त टीम ने बुधवार को शहरी क्षेत्रों 50 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 25 हजार रुपए का जुर्माना वसूल किया है. बिना फेस कवर किए घूम रहे हर व्यक्ति से 500 रुपए का जुर्माना वसूला गया है. पुलिस विभाग ने शुरू के दो दिनों में चालानी कार्रवाई न करते हुए लोगों को समझाइश दी थी. लेकिन देखा जा रहा था कि, कुछ लोग आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं. भारत सरकार ने आदेश जारी किया था कि, घर से बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति का चेहरे ढका होना जरूरी है. जिससे उनके खांसते और छींकते वक्त उसका सलाइवा दूसरों पर न पड़े.
संयुक्त कलेक्टर और नगरीय निकायों के प्रभारी अरविंद पांडेय ने बताया कि 'यदि किसी के पास मास्क की व्यवस्था नहीं है, तो वे रूमाल और गमछे से चेहरा ढक सकते हैं. लोगों की सुविधा के लिए किराना दुकानों में भी रूमाल और गमछा रखने की छूट प्रदान की गई है. उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के दौरान हर दिन मास्क नहीं पहनने वालों की जांच जारी रहेगी. संयुक्त कलेक्टर ने कहा कि कोरोना वायरस का फैलाव खांसी और छींक से होता है.