बलौदाबाजारः छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने बढ़ते कोरोना को देखते हुए आदेश जारी किया है. जारी आदेश में मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. वहीं जुर्माना भी 200 से बढ़ाकर 500 कर दिया गया है.
शुक्रावर को जिला कलेक्टर ने मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई करने के लिए मजिस्ट्रेट और नगरीय प्रशासन को निर्देश दिए हैं. साथ ही जिला वासियों को सकारात्मक संदेश देने और मास्क की अनिवार्यता बताने के से साथ इसकी शुरुआत की गई.
मास्क नहीं पहनने पर हो रही कार्रवाई
संयुक्त जिला कार्यालय परिसर में मास्क नहीं पहनने वाले विभिन्न विभागों के 18 अधिकारियों, कर्मचारियों और आम व्यक्तियों के खिलाफ चलानी कार्रवाई की गई. जहां सबसे 500-500 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है. जिला कार्यालय से ही 9 हजार रुपये की जुर्माना राशि वसूल की गई. कार्रवाई बलौदाबाजार नायब तहसीलदार नीलिमा भोई ने किया. नीलिमा भोई ने बताया की कलेक्टर परिसर में समाज कल्याण विभाग, श्रम विभाग, उद्यानिकी विभाग, खाद्य विभाग के बहुत से अधिकारी और कर्मचारी बिना मास्क के कार्यालय में कार्य कर रहें थे. जिसके कारण सभी को जुर्माना लगाया गया है. साथ ही कुछ को समझाइश देतें हुए चेतावनी भी दी गई है.
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कलेक्टर ने लोगों से मास्क पहनने की अपील की
कलेक्टर सुनील कुमार जैन ने कार्यालय परिसर में मास्क नहीं पहननें वाले अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त की. उन्होंने जिले में बढ़ते संक्रमण और आने वाले पर्वो को देखते हुए सभी जिला वासियों से अपील की है, कि आप सभी कोविड 19 के नियमों का अनिवार्य रूप से पालन करते रहें. जिसमें से सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ की नियमित धुलाई और सेनेटाइजर का उपयोग मास्क की अनिवार्यता शामिल है. इस तीनों नियमों का पालन हम सभी को करना है. उन्होंने कहा कि इसके सतत उपयोग से ही हम सब कोरोना से बच सकते हैं. साथ ही सभी 45 वर्ष से अधिक व्यक्तियों से आग्रह किया है, कि वह अपने नजदीकी कोविड वैक्सीन सेंटर में जाकर अनिवार्य रूप से वैक्सीनेशन कराएं.