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बालोद में नाबालिग से रेप के आरोपी को फास्टट्रैक कोर्ट ने सुनाई बीस साल की सजा - बालोद में महिलाओं के खिलाफ अपराध

बालोद में नाबालिग से रेप के आरोपी को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने बीस साल की सजा सुनाई है. बालोद पुलिस की तत्परता की वजह से 90 दिनों के भीतर आरोपी को सजा मिली है.

Fasttrack court Balod
बालोद में नाबालिग से रेप
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Published : Feb 22, 2022, 10:49 PM IST

Updated : Feb 23, 2022, 12:10 AM IST

बालोद:बालोद जिला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी को बीस साल की सजा सुनाई है. बालोद जिले में पहली बार रेप केस में में 20 साल की सजा सुनाई गई है. 90 दिनों के भीतर इस केस में पीड़िता को न्याय मिला है. बालोद विशेष न्यायालय न्यायाधीश मुकेश कुमार पात्रे ने यह सुनवाई की है. लोक अभियोजन अधिवक्ता छन्नू लाल साहू ने केस में पैरवी की है. पुलिस की तत्परता और कोर्ट की गंभीरता से पीड़िता को इंसाफ मिल पाया है.

आरोपी को मिली सजा

पांच साल की बच्ची से रेप
बालोद थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में सामूहिक भोज का आयोजन किया गया था. जहां पांच वर्षीय मासूम बालिका भी अपने परिवार के साथ वहां गई थी. परिवार वालों ने गांव के ही एक आदमी पर विश्वास करके उसके साथ भेज दिया. लेकिन वह शख्स बच्ची को भोज में लेकर नहीं गया. उसने मासूम के साथ खेत में रेप की घटना को अंजाम दिया. बालिका बेसुध अवस्था में घर पहुंची और अपने परिवार वालों को आपबीती बताई.

बालोद में गालीबाज नेता पर केस दर्ज, तलाश में जुटी पुलिस



48 घंटे में चालान हुआ था पेश
बालोद थाना क्षेत्र अंतर्गत घटित इस घटना को लेकर बालोद थाने की टीम ने 48 घंटे के भीतर ही चालान पेश किया था. घटना घटित होने के 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था. इसके बाद कोरोना काल की वजह से मामला थोड़ा लंबित हो गया था. नहीं तो 15 दिनों के भीतर इस मामले में सुनवाई हो जाती. पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस बनाया. फिर उसे कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने आरोपी को बीस साल की सजा और अर्थ दंड से दंडित किया है.

बालोद:बालोद जिला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी को बीस साल की सजा सुनाई है. बालोद जिले में पहली बार रेप केस में में 20 साल की सजा सुनाई गई है. 90 दिनों के भीतर इस केस में पीड़िता को न्याय मिला है. बालोद विशेष न्यायालय न्यायाधीश मुकेश कुमार पात्रे ने यह सुनवाई की है. लोक अभियोजन अधिवक्ता छन्नू लाल साहू ने केस में पैरवी की है. पुलिस की तत्परता और कोर्ट की गंभीरता से पीड़िता को इंसाफ मिल पाया है.

आरोपी को मिली सजा

पांच साल की बच्ची से रेप
बालोद थाना क्षेत्र अंतर्गत एक गांव में सामूहिक भोज का आयोजन किया गया था. जहां पांच वर्षीय मासूम बालिका भी अपने परिवार के साथ वहां गई थी. परिवार वालों ने गांव के ही एक आदमी पर विश्वास करके उसके साथ भेज दिया. लेकिन वह शख्स बच्ची को भोज में लेकर नहीं गया. उसने मासूम के साथ खेत में रेप की घटना को अंजाम दिया. बालिका बेसुध अवस्था में घर पहुंची और अपने परिवार वालों को आपबीती बताई.

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48 घंटे में चालान हुआ था पेश
बालोद थाना क्षेत्र अंतर्गत घटित इस घटना को लेकर बालोद थाने की टीम ने 48 घंटे के भीतर ही चालान पेश किया था. घटना घटित होने के 24 घंटे के भीतर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था. इसके बाद कोरोना काल की वजह से मामला थोड़ा लंबित हो गया था. नहीं तो 15 दिनों के भीतर इस मामले में सुनवाई हो जाती. पुलिस ने आरोपी पर पॉक्सो एक्ट के तहत केस बनाया. फिर उसे कोर्ट में पेश किया गया. कोर्ट ने आरोपी को बीस साल की सजा और अर्थ दंड से दंडित किया है.

Last Updated : Feb 23, 2022, 12:10 AM IST
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