बालोद: सीएम भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली सरकार ने चिटफंड निवेशकों का पैसा वापस कराने के लिए विशेष कार्य योजना बनाई है. दस्तावेज भी जमा कराएं हैं कई जगहों पर पैसे वापसी की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है लेकिन गरीब लोग अपना पैसा पास आकर रोज-रोज चप्पल रहे हैं तो दूसरी ओर एक कर्मचारी दस्तावेज जमा करने के एवज में पैसा लेने का मामला सामने आया है, जिसके बाद कलेक्टर ने उन्हें तत्काल निलंबित कर दिया है. (BALOD Employee suspended)
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कर्मचारी निलंबित: चिटफंड कम्पनी के निवेशकों से राशि लिए जाने की शिकायत मिलने पर तहसील कार्यालय गुरूर के सहायक ग्रेड 02 को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया. जिले के तहसील कार्यालय गुरूर में पदस्थ सहायक ग्रेड-02 किशोर कुमार भारती है. इनेक ऊपर आरोप लगा है कि चिटफंड कंपनी के निवेशकों को पैसा वापस दिलाने के लिए मूल दस्तावेज के एवज में पैसा वसूल रहे थे.
कलेक्टर ने जारी किया आदेश: कलेक्टर ने आदेश जारी कर कहा है कि किशोर कुमार भारती सहायक ग्रेड-02 तहसील कार्यालय गुरूर जिला बालोद का कृत्य प्रथम दृष्टया छग सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के विपरित होने के फलस्वरूप उन्हें छग सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है, जिसके बाद से अन्य कर्मचारियों में भी हड़कंप मच गई.