बलरामपुर: जिले के रामानुजगंज में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई की. रामानुजगंज के कई पान भंडार, किराना स्टोर और किराना सामानों की ट्रेडिंग एजेंसी पर छापेमारी की कार्रवाई की, और जुर्माना भी लगा दिया. नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है.
तंबाकू उत्पादों की बिक्री में नियमों का उल्लंघन: भारत सरकार के दिशा निर्देश के मुताबिक, तंबाकू उत्पादों जैसे गुटका, सिगरेट के पैकेट पर चित्र के साथ चेतावनी लगाना जरूरी है. बावजूद कई दुकानों पर बिना चेतावनी लगे गुटका और सिगरेट की बिक्री हो रही थी. इसकी शिकायत प्रशासन को मिली. जिसके बाद ताबड़तोड़ छापेमारी की गई. नियमों का उल्लंघन कर रहे दुकानदारों पर कोटपा एक्ट के तहत जुर्माना लगाया गया.
"पान की दुकानों में सिगरेट और गुटका के पैकेट में तंबाकू से होने वाले नुकसान के बारे में चित्र के साथ चेतावनी लगाना अनिवार्य है, साथ ही 18 साल से कम उम्र के नाबालिग को तंबाकू उत्पाद नहीं बेचना है, और दुकान के बाहर नाबालिग को नहीं देने का फ्लैक्स भी लगाना है. नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर जुर्माने की कार्रवाई की गई और समझाइश भी दी गई है." डॉ हेमंत दीक्षित, बीएमओ
चालान भी काटा गया: इस कार्रवाई के दौरान दुकानदारों में हड़कंप का माहौल देखा गया. अधिकारियों की टीम को देख दुकानदारों के होश उड़ गए. रामानुजगंज में तंबाकू उत्पादों की बिक्री में नियमों का उल्लंघन करने वाले जायसवाल पान भंडार, चौरसिया पान दुकान, नारायण किराना, मुकेश किराना, मंगलम एजेंसी, मारुति ट्रेडिंग समेत कई दुकानों में छापेमार की कार्रवाई की गई. इस कार्रवाई में 3300 रुपए का चालान काटा गया. दुकानदारों को नियमों के तहत दुकानदारी करने की समझाइश दी गई. साथ ही कहा गया कि, अगर आगे नियमों को तोड़ने की कोशिश की गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी. इस कार्रवाई में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी शामिल थे.