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बलरामपुर में 65 बोरी यूरिया खाद की अवैध तस्करी करते पिकअप वाहन आरोपी गिरफ्तार - 65 sacks of urea fertilizer in balrampur

बलरामपुर में 65 बोरी यूरिया खाद की अवैध तस्करी (Illegal smuggling of 65 bags of urea fertilizer in Balrampur) करते पिकअप वाहन सहित एक आरोपी गिरफ्तार (One smuggler arrested with pickup vehicle) हुआ है. जिले के पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू द्वारा सरहदी थाना क्षेत्र में अवैध गतिविधि पर रोकथाम कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश थाना प्रभारियों को दिए गए हैं.

Illegal smuggling pickup vehicle accused arrested
अवैध तस्करी करते पिकअप वाहन आरोपी गिरफ्तार
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Published : Dec 3, 2021, 6:35 PM IST

Updated : Dec 3, 2021, 6:52 PM IST

बलरामपुर: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में 65 बोरी यूरिया खाद की अवैध तस्करी (Illegal smuggling of 65 bags of urea fertilizer in Balrampur) करते पिकअप वाहन सहित एक आरोपी गिरफ्तार (One smuggler arrested with pickup vehicle) हुआ है. जिले के पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू द्वारा सरहदी थाना क्षेत्र में अवैध गतिविधि पर रोकथाम कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश थाना प्रभारियों को दिए गए हैं. निर्देश के परिपालन में ASP सुशील नायक के नेतृत्व में उत्तरप्रदेश से लगे सीमावर्ती बसंतपुर थाना क्षेत्र में मुखबिर तैनात (Illegal smuggling from Uttar Pradesh to Balrampur) किया गया था.

बलरामपुर में 65 बोरी यूरिया खाद की अवैध तस्करी

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मुखबिर के जरिए पुलिस को मिली थी सूचना

बीती रात मुखबिर से सूचना मिली कि एक पिक अप वाहन क्रमांक यूपी 64 T 9444 का चालक उत्तर प्रदेश राज्य से अवैध रूप से यूरिया खाद लोड कर छत्तीसगढ़ राज्य में खपाने के लिए ला रहा है. सूचना पाकर रात गश्त में तैनात उपनिरीक्षक आर एन पटेल एवं अन्य स्टाफ ने थाना के सामने नाकाबंदी कर दी. इस बीच उत्तरप्रदेश की ओर से आ रही पिकअप वाहन क्रमांक UP 64T 9444 को रोककर चालक से वाहन में लदे सामानों के बारे मे पूछताछ किया गया, जो चालक सही जवाब देने से कतराते रहा. हालांकि बाद में नाम पता पूछने पर अपना नाम सुशील कुमार गुप्ता, निवासी पोखरा थाना बभनी जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया. कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि अपने पिकअप वाहन में 65 बोरी यूरिया खाद (65 sacks of urea fertilizer in balrampur) कीमती 17000₹ का लोड कर उत्तरप्रदेश से छत्तीसगढ़ में खपाने के लिए लाया (pickup vehicle accused arrested for illegal smuggling of 65 sacks of urea fertilizer in balrampur) था.

विभिन्न धाराओं में हुई कार्यवाही

खाद रखकर परिवहन करने के संबंध में वैध दस्तावेज मांगने पर आरोपी ने किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पुलिस के सामने पेश नहीं किया. जिसके बाद कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अपराध होना पाए जाने पर आरोपी को हिरासत में लेकर आरोपी के विरुद्ध थाना बसन्तपुर में अपराध क्रमांक 185/ 21 धारा 3,7(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेज गया.

बलरामपुर: छत्तीसगढ़ के बलरामपुर में 65 बोरी यूरिया खाद की अवैध तस्करी (Illegal smuggling of 65 bags of urea fertilizer in Balrampur) करते पिकअप वाहन सहित एक आरोपी गिरफ्तार (One smuggler arrested with pickup vehicle) हुआ है. जिले के पुलिस अधीक्षक रामकृष्ण साहू द्वारा सरहदी थाना क्षेत्र में अवैध गतिविधि पर रोकथाम कर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश थाना प्रभारियों को दिए गए हैं. निर्देश के परिपालन में ASP सुशील नायक के नेतृत्व में उत्तरप्रदेश से लगे सीमावर्ती बसंतपुर थाना क्षेत्र में मुखबिर तैनात (Illegal smuggling from Uttar Pradesh to Balrampur) किया गया था.

बलरामपुर में 65 बोरी यूरिया खाद की अवैध तस्करी

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मुखबिर के जरिए पुलिस को मिली थी सूचना

बीती रात मुखबिर से सूचना मिली कि एक पिक अप वाहन क्रमांक यूपी 64 T 9444 का चालक उत्तर प्रदेश राज्य से अवैध रूप से यूरिया खाद लोड कर छत्तीसगढ़ राज्य में खपाने के लिए ला रहा है. सूचना पाकर रात गश्त में तैनात उपनिरीक्षक आर एन पटेल एवं अन्य स्टाफ ने थाना के सामने नाकाबंदी कर दी. इस बीच उत्तरप्रदेश की ओर से आ रही पिकअप वाहन क्रमांक UP 64T 9444 को रोककर चालक से वाहन में लदे सामानों के बारे मे पूछताछ किया गया, जो चालक सही जवाब देने से कतराते रहा. हालांकि बाद में नाम पता पूछने पर अपना नाम सुशील कुमार गुप्ता, निवासी पोखरा थाना बभनी जिला सोनभद्र उत्तर प्रदेश का रहने वाला बताया. कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि अपने पिकअप वाहन में 65 बोरी यूरिया खाद (65 sacks of urea fertilizer in balrampur) कीमती 17000₹ का लोड कर उत्तरप्रदेश से छत्तीसगढ़ में खपाने के लिए लाया (pickup vehicle accused arrested for illegal smuggling of 65 sacks of urea fertilizer in balrampur) था.

विभिन्न धाराओं में हुई कार्यवाही

खाद रखकर परिवहन करने के संबंध में वैध दस्तावेज मांगने पर आरोपी ने किसी प्रकार का कोई दस्तावेज पुलिस के सामने पेश नहीं किया. जिसके बाद कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत अपराध होना पाए जाने पर आरोपी को हिरासत में लेकर आरोपी के विरुद्ध थाना बसन्तपुर में अपराध क्रमांक 185/ 21 धारा 3,7(2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेज गया.

Last Updated : Dec 3, 2021, 6:52 PM IST
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