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11 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन, तुरंत मिलेगा न्याय! - National Lok Adalat organized

बलरामपुर में 11 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) का आयोजन किया जाएगा. यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रेशमा बैरागी ने बताई.

National Lok Adalat organized
राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
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Published : Dec 8, 2021, 9:53 AM IST

Updated : Dec 8, 2021, 3:07 PM IST

बलरामपुर: राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) का आयोजन 11 दिसम्बर को किया जाएगा. यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रेशमा बैरागी से मिली है.

पक्षकारों के मध्य हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है विवाद

विभिन्न न्यायालयों में लंबित वाद लोक अदालत में एक स्थान पर निर्णीत कराये जा सकते हैं. लोक अदालत में समय, धन एवं श्रम की बचत होती है. लोक अदालत द्वारा पारित आदेश, अवार्ड नि शुल्क सत्य प्रतिलिपियां पक्षकारों को फौरन प्रदाय किये जाते हैं. लोक अदालत का आदेश/अवार्ड अंतिम होता है. इसके विरूद्ध कोई अपील नहीं होती है. इस आदेश अवार्ड का फल पक्षकार को तुरंत प्राप्त होता है. पक्षकारों के मध्य विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है.

नेशनल लोक अदालत का हुआ आयोजन, रायपुर में 6 हजार से अधिक मामलों की हुई सुनवाई

राजीनामा योग्य ही सुलझाए जाते हैं मामले

राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा योग्य अपराधिक प्रकरण, सिविल वाद, पारिवारिक वाद, धारा 138 लिखित परक्राम्य अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी, दूरसंचार विभाग, विद्युत विभाग, नगर पालिका परिसर में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण तथा प्री-लिटीगेशन प्रकरण से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया जाता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिराजुद्दीन कुरैशी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (Secretary District Legal Services Authority) रेशमा बैरागी की तरफ से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलरामपुर (District Legal Services Authority Balrampur) स्थान रामानुजगंज, तालुका विधिक सेवा समिति बलरामपुर, राजपुर और वाड्रफनगर में किया जाएगा.

बलरामपुर: राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat) का आयोजन 11 दिसम्बर को किया जाएगा. यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रेशमा बैरागी से मिली है.

पक्षकारों के मध्य हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है विवाद

विभिन्न न्यायालयों में लंबित वाद लोक अदालत में एक स्थान पर निर्णीत कराये जा सकते हैं. लोक अदालत में समय, धन एवं श्रम की बचत होती है. लोक अदालत द्वारा पारित आदेश, अवार्ड नि शुल्क सत्य प्रतिलिपियां पक्षकारों को फौरन प्रदाय किये जाते हैं. लोक अदालत का आदेश/अवार्ड अंतिम होता है. इसके विरूद्ध कोई अपील नहीं होती है. इस आदेश अवार्ड का फल पक्षकार को तुरंत प्राप्त होता है. पक्षकारों के मध्य विवाद हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है.

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राजीनामा योग्य ही सुलझाए जाते हैं मामले

राष्ट्रीय लोक अदालत में राजीनामा योग्य अपराधिक प्रकरण, सिविल वाद, पारिवारिक वाद, धारा 138 लिखित परक्राम्य अधिनियम, मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण, बैंक रिकवरी, दूरसंचार विभाग, विद्युत विभाग, नगर पालिका परिसर में वसूली संबंधी लंबित प्रकरण तथा प्री-लिटीगेशन प्रकरण से संबंधित प्रकरणों का निराकरण किया जाता है.

बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा. जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिराजुद्दीन कुरैशी एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (Secretary District Legal Services Authority) रेशमा बैरागी की तरफ से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलरामपुर (District Legal Services Authority Balrampur) स्थान रामानुजगंज, तालुका विधिक सेवा समिति बलरामपुर, राजपुर और वाड्रफनगर में किया जाएगा.

Last Updated : Dec 8, 2021, 3:07 PM IST
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