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अनलॉक होगा सरगुजाः विशेष छूट के साथ खुलेंगी सभी दुकानें

सरगुजा में कोरोना संक्रमण में लगातार कमी को देखते हुए ( unlock in surguja) अनलॉक की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. सरगुजा में लॉकडाउन के बीच विशेष छूट (Special Relaxation in lockdown) के साथ शनिवार से सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है. कलेक्टर संजीव कुमार झा (Collector Sanjeev Kumar Jha) ने आदेश जारी करते हुए सभी दुकानों को खोलने की अनुमति (Permission to open all shops) दी है. इस दौरान कोरोना गाइडलाइन (Corona Guideline) की सख्ती से पालन कराने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गाए है. अब शहर की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी.

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अनलॉक होगा सरगुजा
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Published : May 28, 2021, 6:49 PM IST

Updated : Jul 25, 2023, 8:01 AM IST

सरगुजाः कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी ((Reduction of corona cases) को देखते हुए सरगुजा में अनलॉक प्रक्रिया (unlock in surguja) शुरू हो रही है. जिले में जारी लॉकडाउन (Lockdown) में प्रशासन ने बड़ी राहत देते हुए नया आदेश जारी किया है. कलेक्टर संजीव कुमार झा (Collector Sanjeev Kumar Jha) के जारी आदेश के अनुसार जिले में अब सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है.

शनिवार से खुलेंगे बाजार

शनिवार से जिले की सभी स्थाई और अस्थाई दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी. इस दौरान प्रत्येक मंगलवार को टोटल लाॅकडाउन (Total lockdown) रखा जाएगा. इस दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप, शासकीय उचित मूल्य दुकानें खुले रहेंगे. एलपीजी, पैट शाॅप, न्यूज पेपर, दूध, फल, सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी.

ये व्यवसायिक गतिविधियां होंगी संचालित

कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए सभी प्रकार के स्थाई और अस्थाई दुकानें, शाॅपिंग माॅल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान सभी ठेला, गुमटी, सुपर मार्केट, सुपर बाजार खुल सकेंगे. साथ ही फल और सब्जी मंडी, बाजार, अनाज मंडी, शो-रूम, मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी-पार्लर, स्पा सेन्टर, होटल और रेस्टोरेंट से ऑनलाइन, टेलीफोनिक आर्डर पर होम डिलीवरी और टेक-अवे की अनुमति होगी. वैवाहिक कार्यक्रम, गृह प्रवेश, होटल, मैरिज हाॅल खोलने की अनुमति दी है. इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकाॅल का कड़ाई से पालन करने की अपील भी की.

सरगुजा के स्ट्रीट वेंडर्स परेशान: एक तरफ रोजगार का संकट दूसरी ओर कट रहा चालान

ये गतिविधियां नहीं होंगी संचालित

स्विमिंग पूल, जिम, सिनेमा हाॅल, थियेटर पूरी तरह बंद रहेंगे. स्कूल और काॅलेज विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे. छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को रहने की अनुमति होगी. शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस और अन्य सभी शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी. सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक आयोजन पर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. रिसोर्ट और सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक, पर्यटन स्थल, सार्वजनिक स्थल समूह आयोजन के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे. जिले में संचालित होने वाले साप्ताहिक हाॅट-बाजार लगाने और खोले जाने की अनुमति नहीं होगी.

कोविड-19 के नियमों का करना होगा पालन

कलेक्टर संजीव कुमार झा निर्देश पर सभी संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण और विक्रय के लिए मास्क रखना रखना जरूरी होगा. उन्होंने कहा है कि दुकान में कार्यरत कर्मचारियों और ग्राहकों के उपयोग के लिए सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा. होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जाचं कराना आवश्यक होगा. इसके साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क पहनना करना और फिजीकल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा. विवाह अयोजन में शामिल होने वाले अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 50 और अंत्योष्टि, दशगात्र और अंतिम संस्कार कार्यक्रम में केवल 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है. इस दौरान शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. इस दौरान थोक मॉल, वेयर हाउस, कार्गो, फल, सब्जी की लोडिंग और अनलोडिंग की अनुमति रात 10 बजे से बजे 5 बजे तक दी गई है. जिले में 13 अप्रैल 2021 से टोटल लाॅकडाउन लागू किया गया था, जिसमें राहत दी गई है.

सरगुजाः कोरोना संक्रमण की रफ्तार में कमी ((Reduction of corona cases) को देखते हुए सरगुजा में अनलॉक प्रक्रिया (unlock in surguja) शुरू हो रही है. जिले में जारी लॉकडाउन (Lockdown) में प्रशासन ने बड़ी राहत देते हुए नया आदेश जारी किया है. कलेक्टर संजीव कुमार झा (Collector Sanjeev Kumar Jha) के जारी आदेश के अनुसार जिले में अब सभी दुकानों को खोलने की अनुमति दी गई है.

शनिवार से खुलेंगे बाजार

शनिवार से जिले की सभी स्थाई और अस्थाई दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगी. इस दौरान प्रत्येक मंगलवार को टोटल लाॅकडाउन (Total lockdown) रखा जाएगा. इस दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप, शासकीय उचित मूल्य दुकानें खुले रहेंगे. एलपीजी, पैट शाॅप, न्यूज पेपर, दूध, फल, सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी.

ये व्यवसायिक गतिविधियां होंगी संचालित

कलेक्टर ने आदेश जारी करते हुए सभी प्रकार के स्थाई और अस्थाई दुकानें, शाॅपिंग माॅल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान सभी ठेला, गुमटी, सुपर मार्केट, सुपर बाजार खुल सकेंगे. साथ ही फल और सब्जी मंडी, बाजार, अनाज मंडी, शो-रूम, मदिरा दुकानें, सैलून, ब्यूटी-पार्लर, स्पा सेन्टर, होटल और रेस्टोरेंट से ऑनलाइन, टेलीफोनिक आर्डर पर होम डिलीवरी और टेक-अवे की अनुमति होगी. वैवाहिक कार्यक्रम, गृह प्रवेश, होटल, मैरिज हाॅल खोलने की अनुमति दी है. इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकाॅल का कड़ाई से पालन करने की अपील भी की.

सरगुजा के स्ट्रीट वेंडर्स परेशान: एक तरफ रोजगार का संकट दूसरी ओर कट रहा चालान

ये गतिविधियां नहीं होंगी संचालित

स्विमिंग पूल, जिम, सिनेमा हाॅल, थियेटर पूरी तरह बंद रहेंगे. स्कूल और काॅलेज विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे. छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को रहने की अनुमति होगी. शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस और अन्य सभी शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेंगी. सभी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक, राजनैतिक और धार्मिक आयोजन पर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा. रिसोर्ट और सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक, पर्यटन स्थल, सार्वजनिक स्थल समूह आयोजन के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे. जिले में संचालित होने वाले साप्ताहिक हाॅट-बाजार लगाने और खोले जाने की अनुमति नहीं होगी.

कोविड-19 के नियमों का करना होगा पालन

कलेक्टर संजीव कुमार झा निर्देश पर सभी संचालित दुकानों में निःशुल्क वितरण और विक्रय के लिए मास्क रखना रखना जरूरी होगा. उन्होंने कहा है कि दुकान में कार्यरत कर्मचारियों और ग्राहकों के उपयोग के लिए सैनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा. होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जाचं कराना आवश्यक होगा. इसके साथ ही होम डिलीवरी के दौरान मास्क पहनना करना और फिजीकल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन करना होगा. विवाह अयोजन में शामिल होने वाले अधिकतम व्यक्तियों की संख्या 50 और अंत्योष्टि, दशगात्र और अंतिम संस्कार कार्यक्रम में केवल 20 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी गई है. इस दौरान शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा. इस दौरान थोक मॉल, वेयर हाउस, कार्गो, फल, सब्जी की लोडिंग और अनलोडिंग की अनुमति रात 10 बजे से बजे 5 बजे तक दी गई है. जिले में 13 अप्रैल 2021 से टोटल लाॅकडाउन लागू किया गया था, जिसमें राहत दी गई है.

Last Updated : Jul 25, 2023, 8:01 AM IST
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