सरगुजा: अंबिकापुर के वार्ड 13 के पार्षद अवधेश सोनकर को दोबारा बहाल करने के लिए छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन विभाग ने अंबिकापुर नगर निगम को पत्र भेजा है. पत्र में पार्षद अवधेश सोनकर को हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए फिर से बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं.
दरअसल, वार्ड 13 के पार्षद अवधेश सोनकर ने अस्थाई जाति प्रमाण पत्र पर निकाय चुनाव लड़ा था. इसके बाद पार्षद ने अस्थाई जाति प्रमाण पत्र की 6 महीने की समय सीमा खत्म होने के बाद भी स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था. जिसपर सरगुजा संभाग के आयुक्त ने पार्षद को पद मुक्त कर दिया था.
पार्षद को पद मुक्त करने के फैसले के खिलाफ पार्षद ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. पार्षद की याचिका पर हाईकोर्ट ने नगरीय प्रशासन विभाग को फिर से पार्षद को बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने अंबिकापुर नगर निगम को पार्षद को फिर से बहाल करने के आदेश दिए हैं.
मामले में कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए अंबिकापुर के मेयर अजय तिर्की ने कहा कि अगर कोर्ट ने यह फैसला दिया है तो यह बहुत ही अच्छी खबर है. अजय तिर्की ने कहा कि इस फैसले के बाद नौकरी पेशा वाले लोगों को भी फायदा होगा. इससे पहले जो स्थाई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते थे, उन्हें दोबारा अवसर नहीं मिलता था, लेकिन कोर्ट के इस फैसले का लाभ सभी को मिलेगा.