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बर्खास्त पार्षद को फिर से बहाल करने के आदेश, अस्थाई जाति प्रमाण पत्र पर हाईकोर्ट ने दिया फैसला - suspended Councilor has been recruited

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने अंबिकापुर नगर निगम के वार्ड 13 के पार्षद को फिर से बहाल करने का आदेश दिया है. पार्षद को स्थाई जाति प्रमाण पत्र पर जमा न करने पर संभाग आयुक्त ने निलंबित कर दिया था.

अस्थाई जाती प्रमाण पत्र पर हाईकोर्ट का फैसला
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Published : Aug 27, 2019, 8:16 PM IST

Updated : Jul 25, 2023, 8:00 AM IST

सरगुजा: अंबिकापुर के वार्ड 13 के पार्षद अवधेश सोनकर को दोबारा बहाल करने के लिए छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन विभाग ने अंबिकापुर नगर निगम को पत्र भेजा है. पत्र में पार्षद अवधेश सोनकर को हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए फिर से बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं.

बर्खास्त पार्षद को मिला बहाल करने का आदेश

दरअसल, वार्ड 13 के पार्षद अवधेश सोनकर ने अस्थाई जाति प्रमाण पत्र पर निकाय चुनाव लड़ा था. इसके बाद पार्षद ने अस्थाई जाति प्रमाण पत्र की 6 महीने की समय सीमा खत्म होने के बाद भी स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था. जिसपर सरगुजा संभाग के आयुक्त ने पार्षद को पद मुक्त कर दिया था.

पार्षद को पद मुक्त करने के फैसले के खिलाफ पार्षद ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. पार्षद की याचिका पर हाईकोर्ट ने नगरीय प्रशासन विभाग को फिर से पार्षद को बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने अंबिकापुर नगर निगम को पार्षद को फिर से बहाल करने के आदेश दिए हैं.

मामले में कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए अंबिकापुर के मेयर अजय तिर्की ने कहा कि अगर कोर्ट ने यह फैसला दिया है तो यह बहुत ही अच्छी खबर है. अजय तिर्की ने कहा कि इस फैसले के बाद नौकरी पेशा वाले लोगों को भी फायदा होगा. इससे पहले जो स्थाई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते थे, उन्हें दोबारा अवसर नहीं मिलता था, लेकिन कोर्ट के इस फैसले का लाभ सभी को मिलेगा.

सरगुजा: अंबिकापुर के वार्ड 13 के पार्षद अवधेश सोनकर को दोबारा बहाल करने के लिए छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन विभाग ने अंबिकापुर नगर निगम को पत्र भेजा है. पत्र में पार्षद अवधेश सोनकर को हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए फिर से बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं.

बर्खास्त पार्षद को मिला बहाल करने का आदेश

दरअसल, वार्ड 13 के पार्षद अवधेश सोनकर ने अस्थाई जाति प्रमाण पत्र पर निकाय चुनाव लड़ा था. इसके बाद पार्षद ने अस्थाई जाति प्रमाण पत्र की 6 महीने की समय सीमा खत्म होने के बाद भी स्थाई जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था. जिसपर सरगुजा संभाग के आयुक्त ने पार्षद को पद मुक्त कर दिया था.

पार्षद को पद मुक्त करने के फैसले के खिलाफ पार्षद ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. पार्षद की याचिका पर हाईकोर्ट ने नगरीय प्रशासन विभाग को फिर से पार्षद को बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके बाद नगरीय प्रशासन विभाग ने अंबिकापुर नगर निगम को पार्षद को फिर से बहाल करने के आदेश दिए हैं.

मामले में कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हुए अंबिकापुर के मेयर अजय तिर्की ने कहा कि अगर कोर्ट ने यह फैसला दिया है तो यह बहुत ही अच्छी खबर है. अजय तिर्की ने कहा कि इस फैसले के बाद नौकरी पेशा वाले लोगों को भी फायदा होगा. इससे पहले जो स्थाई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते थे, उन्हें दोबारा अवसर नहीं मिलता था, लेकिन कोर्ट के इस फैसले का लाभ सभी को मिलेगा.

Intro:सरगुजा : अम्बिकापुर के वार्ड 13 के पार्षद अवधेश सोनकर को दोबारा बहाल करने के लिये छत्तीसगढ़ नगरीय प्रशासन विभाग ने अम्बिकापुर नगर निगम को पत्र भेजा है, और पत्र में पार्षद अवधेश सोनकर को हाईकोर्ट के आदेश के हवाले से बहाल करने के निर्देश दिए गए हैं।

Body:
दरअसल वार्ड क्रमांक 13 के पार्षद अवधेश सोनकर द्वारा अस्थाई जाती प्रमाण पत्र लगाकर निकाय चुनाव लड़ा गया और अस्थाई जाती प्रमाण पत्र की 6 महीने की समय सीमा बीत जाने के बाद भी स्थाई जाती प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही कर पाने के मामले में सरगुजा संभागायुक्त ने पार्षद को पदमुक्त कर दिया था, संभागायुक्त के फैसले के खिलाफ पार्षद ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी जिस पर हाई कोर्ट ने नगरीय प्रशासन विभाग को उक्त पार्षद को बहाल करने के निर्देश दिए हैं, जिसके आधार पर यह आदेश जारी हुआ है।
Conclusion:लेकिन मामले की जानकारी देते हुए अम्बिकापुर के मेयर अजय तिर्की का कहना है की अगर कोर्ट ने यह निर्णय दिया है तो यह अच्छी खबर है क्योंकी अन्य जगहों पर नौकरी पेशा वाले अगर स्थाई प्रमाण पत्र प्रस्तुत नही कर पाते हैं तो उन्हें दोबारा अवसर नही मिलता है, लेकिन कोर्ट के इस निर्णय का लाभ सभी को मिलेगा तो यह अच्छी खबर है।

बाईट01_अजय तिर्की (मेयर)

देश दीपक सरगुजा
Last Updated : Jul 25, 2023, 8:00 AM IST
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