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सरगुजा : आवेदनों के निराकरण नहीं होने से भड़के डीएम, सात अधिकारी-कर्मचारियों पर अर्थदंड - भड़के सरगुजा कलेक्टर

सरगुजा कलेक्टर ने लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदनों का समय पर निराकरण नहीं करने पर सात अधिकारियों और कर्मचारियों पर अर्थदंड लगाया है.

Surguja collector
सरगुजा कलेक्टर
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Published : Mar 24, 2022, 10:42 PM IST

Updated : Jul 25, 2023, 8:01 AM IST

सरगुजा: लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदनों का समय पर निराकरण नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरगुजा कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाया है. निर्धारित समय सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं होने पर कलेक्टर संजीव कुमार झा ने नजूल अधिकारी, एसडीएम सहित सात अधिकारी-कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अर्थदंड लगाया है.

समय पर करना होता है निराकरण : बता दें कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत आने वाले आवेदनों का निराकरण निर्धारित समय सीमा के भीतर करना होता होता है. लेकिन जिले में अधिकारी लोक सेवा गारंटी जैसे महत्वपूर्ण कार्य को शायद गंभीरता से नहीं ले रहे थे. यही वजह है कि समय सीमा पर आवेदनों का निराकरण नहीं हो सका. समय सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं होने को लेकर कलेक्टर संजीव कुमार झा ने नाराजगी व्यक्त करते हुए नजूल अधिकारी, एसडीएम समेत अधिकारी-कर्मचरियों पर कार्रवाई करते हुए अर्थदंड अधिरोपित किया है.

यह भी पढ़ें: छत्तीसगढ़ के धमतरी में गर्भवती मादा तेंदुआ की मौत, फेफड़े में संक्रमण की आशंका

इन पर लगा जुर्माना : जारी आदेशानुसार नजूल अधिकारी नीलम टोप्पो एवं सहायक ग्रेड-3 अजय तिवारी पर नजूल पट्टा सीमांकन के 2 आवेदनों में विलंब के लिए 2 दिवस के परिव्यय राशि 1-1 हजार रुपए, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अम्बिकापुर प्रदीप साहू एवं सहायक ग्रेड-3 रेणु विश्वकर्मा पर जाति प्रमाण पत्र के 2 आवेदनों में विलंब के लिए 1 दिवस के परिव्यय राशि 500-500 रुपए, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सीतापुर अनमोल टोप्पो एवं रीडर दिलीप कुजूर पर अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के 1 आवेदन में विलंब के लिए 1 दिवस के परिव्यय राशि 500-500 रुपए, लुण्ड्रा धौरपुर के तहसीलदार मुखदेव प्रसाद यादव मूल निवास प्रमाण पत्र के 8 आवेदन में विलंब के लिए 1 दिवस के परिव्यय राशि रुपए 4000 अधिरोपित किया गया है. संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों को परिव्यय की राशि जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी के खाता में चालान के माध्यम से जमा कराना होगा.

सरगुजा: लोक सेवा गारंटी के तहत आवेदनों का समय पर निराकरण नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सरगुजा कलेक्टर ने सख्त रुख अपनाया है. निर्धारित समय सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं होने पर कलेक्टर संजीव कुमार झा ने नजूल अधिकारी, एसडीएम सहित सात अधिकारी-कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए अर्थदंड लगाया है.

समय पर करना होता है निराकरण : बता दें कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के तहत आने वाले आवेदनों का निराकरण निर्धारित समय सीमा के भीतर करना होता होता है. लेकिन जिले में अधिकारी लोक सेवा गारंटी जैसे महत्वपूर्ण कार्य को शायद गंभीरता से नहीं ले रहे थे. यही वजह है कि समय सीमा पर आवेदनों का निराकरण नहीं हो सका. समय सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं होने को लेकर कलेक्टर संजीव कुमार झा ने नाराजगी व्यक्त करते हुए नजूल अधिकारी, एसडीएम समेत अधिकारी-कर्मचरियों पर कार्रवाई करते हुए अर्थदंड अधिरोपित किया है.

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इन पर लगा जुर्माना : जारी आदेशानुसार नजूल अधिकारी नीलम टोप्पो एवं सहायक ग्रेड-3 अजय तिवारी पर नजूल पट्टा सीमांकन के 2 आवेदनों में विलंब के लिए 2 दिवस के परिव्यय राशि 1-1 हजार रुपए, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व अम्बिकापुर प्रदीप साहू एवं सहायक ग्रेड-3 रेणु विश्वकर्मा पर जाति प्रमाण पत्र के 2 आवेदनों में विलंब के लिए 1 दिवस के परिव्यय राशि 500-500 रुपए, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सीतापुर अनमोल टोप्पो एवं रीडर दिलीप कुजूर पर अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र के 1 आवेदन में विलंब के लिए 1 दिवस के परिव्यय राशि 500-500 रुपए, लुण्ड्रा धौरपुर के तहसीलदार मुखदेव प्रसाद यादव मूल निवास प्रमाण पत्र के 8 आवेदन में विलंब के लिए 1 दिवस के परिव्यय राशि रुपए 4000 अधिरोपित किया गया है. संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारियों को परिव्यय की राशि जिला ई-गवर्नेंस सोसायटी के खाता में चालान के माध्यम से जमा कराना होगा.

Last Updated : Jul 25, 2023, 8:01 AM IST
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