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सीतापुर से बीजेपी प्रत्याशी रामकुमार टोप्पो की जाति केस में बड़ा अपडेट, शिकायतकर्ता को किया गया तलब

Ramkumar Toppo Caste Case सीतापुर से बीजेपी प्रत्याशी रामकुमार टोप्पो की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है. जाति प्रमाण पत्र केस का मामला चुनाव की नजदीकियों के साथ बढ़ता जा रहा है. रायगढ़ जिला प्रशासन ने रामकुमार टोप्पो की कास्ट सर्टिफिकेट केस में शिकायतकर्ता को तलब किया है.

Ramkumar Toppo Caste Case
सीतापुर से बीजेपी प्रत्याशी रामकुमार टोप्पो
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : Oct 31, 2023, 9:35 PM IST

सरगुजा: सीतापुर से बीजेपी उम्मीदवार रामकुमार टोप्पो की जाति केस का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले में एब रामकुमार टोप्पो की जाति प्रमाण पत्र को लेकर शिकायत करने वाले शख्स को रायगढ़ जिला प्रशासन ने तलब किया है. इस केस में 19 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया था. उसके बाद रायगढ़ अनुसूचित जनजाति विकास विभाग ने रामकुमार टोप्पो के जाति प्रमाण पत्र मामले को संज्ञान में लिया. अब शिकायतकर्ता को इस केस में बुलाया गया है.

10 नवंबर को कलेक्टर दफ्तर में पेशी का निर्देश: राम कुमार टोप्पो जाति केस में आवेदक बिहारी लाल तिर्की ने अनुसूचित जनजाति विकास विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी. 21 अक्टूबर को अदालत का आदेश आदिवासी विकास विभाग को दिया गया था. आदिवासी विभाग ने आवेदक बिहारी लाल तिर्की को टोप्पो से संबंधित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के लिए कहा है. आगे की कार्रवाई के लिए 10 नवंबर को सुबह 11 बजे रायगढ़ अपर कलेक्टर के कार्यालय में शिकायतकर्ता बिहारी लाल तिर्की को बुलाया गया है. उन्हें रामकुमार टोप्पो से संबंधित जाति प्रमाण पत्र जमा से संबंधित दस्तावेज के साथ पेश होने को कहा गया है.

बिहारी लाल तिर्की ने दायर की थी याचिका: इससे पहले हाईकोर्ट में शिकायतकर्ता बिहारी लाल तिर्की ने रामकुमार टोप्पो के खिलाफ याचिका दर्ज की थी. इस याचिका के जरिए बिहारी लाल तिर्की ने राम कुमार टोप्पो के खिलाफ विस्तृत जांच कराए जाने की मांग की थी. हाई पावर कमेटी से इस केस में जांच करने की मांग कोर्ट से लगाई गई थी. इस केस में बिहारी लाल तिर्की का आरोप है कि आदिवासी विकास विभाग के सचिव, जिला कलेक्टर रायगढ़ और एसडीओ सहित किसी ने इस शिकायत पर कार्रवाई नहीं की. जिसके बाद उसे कोर्ट का रुख करना पड़ा.

कोर्ट ने इस केस में क्या कहा: इस पूरे मामले में कोर्ट ने कहा कि" “प्रतिवादी अधिकारियों के समक्ष आवेदन दाखिल करने की तारीख को ध्यान में रखते हुए, मैं इस याचिका को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हूं, हालाँकि, संबंधित अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन पर कानून के अनुसार निर्णय लें". कोर्ट के इस आदेश के बाद अब याचिकाकर्ता को जाति प्रमाण पत्र के दस्तावेज के साथ रायगढ़ जिला प्रशासन ने बुलाया है.

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सीतापुर से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे रामकुमार टोप्पो: राम कुमार टोप्पो सीतापुर विधानसभा सीट से बीजेपी की सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं. लैलूंगा एसडीओ ने रामकुमार टोप्पो को 19 सितंबर 2023 को स्थायी जाति प्रमाण पत्र इश्यू किया था. इनके जाति प्रमाण पत्र में जाति का नाम नहीं लिखा गया है. उसके बाद रामकुमार टोप्पो ने जाति प्रमाणन अधिनियम 2013 ग्रामसभा का रुख किया. लैलूंगा तहसील के जामबहार ग्राम पंचायत की ग्राम सभा में वह गए. वहां से उन्हें ग्राम सभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव पर जाति प्रमाण पत्र दिया गया. इस जाति प्रमाण पत्र में भी कहीं भी जाति के बारे में जानकारी नहीं दी गई है, जो कानूनी कमी को दर्शाता है. इसी को बेस बनाकर बिहारी लाल तिर्की ने रामकुमार टोप्पो के खिलाफ कोर्ट का रुख किया था. रामकुमार टोप्पो की जाति प्रमाण पत्र में जाति का जिक्र नहीं किया गया है.

सरगुजा: सीतापुर से बीजेपी उम्मीदवार रामकुमार टोप्पो की जाति केस का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले में एब रामकुमार टोप्पो की जाति प्रमाण पत्र को लेकर शिकायत करने वाले शख्स को रायगढ़ जिला प्रशासन ने तलब किया है. इस केस में 19 अक्टूबर को हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया था. उसके बाद रायगढ़ अनुसूचित जनजाति विकास विभाग ने रामकुमार टोप्पो के जाति प्रमाण पत्र मामले को संज्ञान में लिया. अब शिकायतकर्ता को इस केस में बुलाया गया है.

10 नवंबर को कलेक्टर दफ्तर में पेशी का निर्देश: राम कुमार टोप्पो जाति केस में आवेदक बिहारी लाल तिर्की ने अनुसूचित जनजाति विकास विभाग में शिकायत दर्ज कराई थी. 21 अक्टूबर को अदालत का आदेश आदिवासी विकास विभाग को दिया गया था. आदिवासी विभाग ने आवेदक बिहारी लाल तिर्की को टोप्पो से संबंधित दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के लिए कहा है. आगे की कार्रवाई के लिए 10 नवंबर को सुबह 11 बजे रायगढ़ अपर कलेक्टर के कार्यालय में शिकायतकर्ता बिहारी लाल तिर्की को बुलाया गया है. उन्हें रामकुमार टोप्पो से संबंधित जाति प्रमाण पत्र जमा से संबंधित दस्तावेज के साथ पेश होने को कहा गया है.

बिहारी लाल तिर्की ने दायर की थी याचिका: इससे पहले हाईकोर्ट में शिकायतकर्ता बिहारी लाल तिर्की ने रामकुमार टोप्पो के खिलाफ याचिका दर्ज की थी. इस याचिका के जरिए बिहारी लाल तिर्की ने राम कुमार टोप्पो के खिलाफ विस्तृत जांच कराए जाने की मांग की थी. हाई पावर कमेटी से इस केस में जांच करने की मांग कोर्ट से लगाई गई थी. इस केस में बिहारी लाल तिर्की का आरोप है कि आदिवासी विकास विभाग के सचिव, जिला कलेक्टर रायगढ़ और एसडीओ सहित किसी ने इस शिकायत पर कार्रवाई नहीं की. जिसके बाद उसे कोर्ट का रुख करना पड़ा.

कोर्ट ने इस केस में क्या कहा: इस पूरे मामले में कोर्ट ने कहा कि" “प्रतिवादी अधिकारियों के समक्ष आवेदन दाखिल करने की तारीख को ध्यान में रखते हुए, मैं इस याचिका को स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं हूं, हालाँकि, संबंधित अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आवेदन पर कानून के अनुसार निर्णय लें". कोर्ट के इस आदेश के बाद अब याचिकाकर्ता को जाति प्रमाण पत्र के दस्तावेज के साथ रायगढ़ जिला प्रशासन ने बुलाया है.

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