सरगुजा : अंबिकापुर में मासूम के साथ पहले शादी का वादा और फिर उसकी आबरू से कई बार खिलवाड़ करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी गई है. बलात्कारी को कोर्ट ने अपराधी करार देते हुए 20 साल कारावास की सजा सुनाई है. आरोपी ने नाबालिग से कई बार दुष्कर्म किया गया.फिर उसे जान से मारने की धमकी दी. मामले का खुलासा तब हुआ जब बच्ची 6 महीने की प्रेग्नेंट हो गई. इस केस में नाबालिग ने बच्चे को जन्म भी दिया था.
आरोपी को सजा,लेकिन नाबालिग की जिंदगी बनीं नासूर : आरोपी को तो कोर्ट ने उसके किए की सजा दे दी.लेकिन एक नाबालिग महीनों यातनाएं सहने के बाद अब बिन ब्याह के ही मां बन चुकी है.उसके सामने अभी पूरी जिंदगी पड़ी है.ऐसे में बच्चे की परवरिश और परिवार का मान सब कुछ अब दांव पर लग चुका है. कोर्ट ने 20 वर्ष के सश्रम आजीवन कारावास की सजा आरोपी को दी है. मामला 2021 का है.जब आरोपी ने 15 साल की किशोरी को मक्के के खेत में ले जाकर पहली बार हवस का शिकार बनाया.
नाबालिग को डरा धमकाकर कई बार रेप : इसके साथ ही आरोपी ने नाबालिग किशोरी को जान से मारने की धमकी दी. जिससे नाबालिग ने किसी को कुछ नहीं बताया. आरोपी ने इसका फायदा उठाते हुए कई बार दुष्कर्म किया. जिससे किशोरी गर्भवती हो गई. किशोरी के गर्भवती होने के छह माह बाद परिजन को इसका पता चला. जिसके बाद 25 अप्रैल 2022 को मामले की शिकायत थाने में दर्ज कराई गई थी.
आरोपी को पुलिस ने किया अरेस्ट : शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया कर कोर्ट में पेश किया. इस मामले में फास्ट ट्रैक विशेष न्यायालय पोक्सो एक्ट की अपर सत्र न्यायाधीश पूजा जायसवाल ने सजा सुनाई है. कोर्ट ने मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए धारा 376 समेत कई धाराओं के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा दी है. इस मामले में अतिरिक्त लोक अभियोजक राकेश सिन्हा ने राज्य शासन की ओर से पैरवी की है.