सरगुजा: सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के कथित सीडी कांड की सुनवाई छत्तीसगढ़ में होने पर रोक लगा दी है. दरअसल, CBI ने सीडी केस की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट से छत्तीसगढ़ से बाहर करवाने की मांग की थी, जिसपर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.
मामले में राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने ETV भारत से बात करते हुए कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार आते के साथ एक सर्कुलर जारी की थी. जिसमें छत्तीसगढ़ में सीबीआई या अन्य कोई एजेंसी सीधे जांच नहीं कर सकती है. इसके लिए उन्हें राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी. रामविचार नेताम ने कहा कि ऐसा लगता है कि इसी वजह से CBI ने मामले की सुनवाई अन्य प्रदेश में किए जाने की मांग की थी.
'दूसरे प्रदेश में होगी निष्पक्ष जांच'
राज्यसभा सांसद रामविचार नेताम ने कहा कि अन्य राज्य में सुनवाई होने से CBI छत्तीसगढ़ की कथित सीडी कांड के मामले में निष्पक्ष तरीके से न्याय संगत साक्ष्य पेश कर सकेगी.