ETV Bharat / state

नई गाइडलाइन: सरगुजा में शाम 5 बजे तक दुकान खोलने की परमिशन

लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू होते ही जिले में खुलने वाली दुकानों के समय और दिनों में बदलाव किया गया है. नई गाइडलाइन के मुताबिक जिले की सभी दुकानें अब शाम 5 बजे तक खुलेंगी.

New guide lines issued to open shops
सरगुजा में 5 बजे तक खुली रहेंगी दुकानें
author img

By

Published : May 19, 2020, 1:45 PM IST

Updated : Jul 25, 2023, 8:01 AM IST

सरगुजा : लॉकडाउन के चौथे चरण में दुकानों को खोलने और बंद करने के समय के लिए प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी किया है. नए सिरे से किए गए लॉकडाउन के तहत दुकानों को खुलने के समय और दिनों में बदलाव किया गया है. जिले की सभी दुकानें अब शाम 5 बजे तक खुलेंगी. इसके साथ ही शहर में धारा 144 लागू रहेगी. जिसके तहत शाम को 7 बजे के बाद शहर में टोटल लॉकडाउन लागू हो जाएगा. रात के समय किसी को भी घर से निकलने की परमिशन नहीं दी जाएगी. कोई अगर जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

New guide lines issued to open shops
शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें

SDM अजय त्रिपाठी ने दुकानों को खोलने के लिए दिन का निर्धारण कर दिया है. अब सीमेंट, सरिया, हार्डवेयर और छड़ की दुकानें, बिल्डिंग मटेरियल, सेनेटरी दुकानें, रेडीमेट गारमेंट्स की दुकानें, वस्त्रालय और साड़ी की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी.

हफ्ते में तीन दिन खुलेंगी ये दुकानें

जूते-चप्पल की दुकानें भी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगीं, लेकिन इनमें ट्रायल और एक्सचेंज की सुविधा नहीं दी जाएगी. शहर के अंदर रिंग रोड के अलावा आटोमोबाइल शॉप, गैरेज, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, फर्नीचर शॉप, बैग और अटैची की दुकानें, स्थायी रूप से बनी टेलरिंग की दुकानें, स्थाई और लाइसेंसी चश्में की दुकानें भी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुली रहेंगी. बुक, स्टेशनरी और मुहर की दुकानें, साइकिल की दुकानें और पैकेजिंग मटेरियल की दुकानें भी तीन दिन खुली रहेंगी.

हफ्ते में दो दिन खुलेंगी ये दुकानें

हफ्ते में दो दिन यानी मंगलवार और गुरुवार को मोबाइल, कम्प्यूटर और आईटी संबंधी दुकानें, बर्तन दुकानें, प्रिंटिंग प्रेस और फ्लैक्स प्रिंटिंग की दुकानें खुली रहेंगी. इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें, कॉस्मेटिक्स और जनरल स्टोर, ज्वेलरी शॉप, सिलाई मशीन की दुकानें, म्यूजिक सेंटर की दुकानें, फोटो स्टूडियो और कलर लैब की दुकानें, फोम गद्दा और मैट्रेस की दुकानें भी दोनों दिन खुलेंगी.

पढ़ें: LOCKDOWN 4 : अब 8 घंटे खुलेंगी दुकानें, सैलून और ब्यूटी पार्लर पर प्रतिबंध जारी

हफ्ते में 5 दिन खुलेंगी ये दुकानें

प्रशासन ने हफ्ते में पांच दिन तक दुकानें खोलने की भी अनुमति दी है. इसके तहत सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को मिठाई और बेकरी की दुकानें खुली रहेंगी. साथ ही इन दुकानों में पार्सल और पैकेट की अनुमति होगी. फल, सब्जी, अंडा, मटन और खाने-पीने की दुकानें, किराना दुकानें, रिंग रोड और एनएच किनारे संचालित आटो गैरेज, सर्विसिंग सेंटर, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें को भी 5 दिनों तक खोलने की अनुमति होगी, लेकिन रिपेयरिंग के लिए दुकानों के अंदर की अनुमति होगी. वहीं खाद्य, बीज और उपकरण की दुकानें खुली रहेंगी.

सरगुजा : लॉकडाउन के चौथे चरण में दुकानों को खोलने और बंद करने के समय के लिए प्रशासन ने नई गाइडलाइन जारी किया है. नए सिरे से किए गए लॉकडाउन के तहत दुकानों को खुलने के समय और दिनों में बदलाव किया गया है. जिले की सभी दुकानें अब शाम 5 बजे तक खुलेंगी. इसके साथ ही शहर में धारा 144 लागू रहेगी. जिसके तहत शाम को 7 बजे के बाद शहर में टोटल लॉकडाउन लागू हो जाएगा. रात के समय किसी को भी घर से निकलने की परमिशन नहीं दी जाएगी. कोई अगर जानबूझकर नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

New guide lines issued to open shops
शाम 5 बजे तक खुलेंगी दुकानें

SDM अजय त्रिपाठी ने दुकानों को खोलने के लिए दिन का निर्धारण कर दिया है. अब सीमेंट, सरिया, हार्डवेयर और छड़ की दुकानें, बिल्डिंग मटेरियल, सेनेटरी दुकानें, रेडीमेट गारमेंट्स की दुकानें, वस्त्रालय और साड़ी की दुकानें सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगी.

हफ्ते में तीन दिन खुलेंगी ये दुकानें

जूते-चप्पल की दुकानें भी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुलेंगीं, लेकिन इनमें ट्रायल और एक्सचेंज की सुविधा नहीं दी जाएगी. शहर के अंदर रिंग रोड के अलावा आटोमोबाइल शॉप, गैरेज, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें, फर्नीचर शॉप, बैग और अटैची की दुकानें, स्थायी रूप से बनी टेलरिंग की दुकानें, स्थाई और लाइसेंसी चश्में की दुकानें भी सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को खुली रहेंगी. बुक, स्टेशनरी और मुहर की दुकानें, साइकिल की दुकानें और पैकेजिंग मटेरियल की दुकानें भी तीन दिन खुली रहेंगी.

हफ्ते में दो दिन खुलेंगी ये दुकानें

हफ्ते में दो दिन यानी मंगलवार और गुरुवार को मोबाइल, कम्प्यूटर और आईटी संबंधी दुकानें, बर्तन दुकानें, प्रिंटिंग प्रेस और फ्लैक्स प्रिंटिंग की दुकानें खुली रहेंगी. इसके साथ ही इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानें, कॉस्मेटिक्स और जनरल स्टोर, ज्वेलरी शॉप, सिलाई मशीन की दुकानें, म्यूजिक सेंटर की दुकानें, फोटो स्टूडियो और कलर लैब की दुकानें, फोम गद्दा और मैट्रेस की दुकानें भी दोनों दिन खुलेंगी.

पढ़ें: LOCKDOWN 4 : अब 8 घंटे खुलेंगी दुकानें, सैलून और ब्यूटी पार्लर पर प्रतिबंध जारी

हफ्ते में 5 दिन खुलेंगी ये दुकानें

प्रशासन ने हफ्ते में पांच दिन तक दुकानें खोलने की भी अनुमति दी है. इसके तहत सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार को मिठाई और बेकरी की दुकानें खुली रहेंगी. साथ ही इन दुकानों में पार्सल और पैकेट की अनुमति होगी. फल, सब्जी, अंडा, मटन और खाने-पीने की दुकानें, किराना दुकानें, रिंग रोड और एनएच किनारे संचालित आटो गैरेज, सर्विसिंग सेंटर, स्पेयर पार्ट्स की दुकानें को भी 5 दिनों तक खोलने की अनुमति होगी, लेकिन रिपेयरिंग के लिए दुकानों के अंदर की अनुमति होगी. वहीं खाद्य, बीज और उपकरण की दुकानें खुली रहेंगी.

Last Updated : Jul 25, 2023, 8:01 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.