अंबिकापुर: केन्द्र और राज्य सरकारें कई पेंशन की स्कीम चलाती हैं. कुछ लोगों को इसका लाभ मिलता है. तो कुछ लोग इससे वंचित रह जाते हैं. ऐसे में आज आपको पेंशन स्कीम और उनसे मिलने वाले लाभ के बारे में बताने जा रहे है. आज हम आपको बताएंगे कि आप कैसे हर महीने पेंशन ले सकते हैं? किन लोगों को पेंशन मिल सकता है और पेंशन पाने के लिए क्या करना होगा?
पेंशन अप्लाई करने का पूरा काम ऑनलाइन: दरअसल, पेंशन अप्लाई करने का पूरा काम ऑनलाइन हो चुका है. 5 तरह की नियमित पेंशन स्कीम के साथ किसी परिवार में कमाने वाले सदस्य की मौत होने पर एक मुश्त 20 हजार रुपए की पेंशन राशि सरकार देती है. इस बारे में ईटीवी भारत ने ई जिला समन्वयक वैभव सिंह से बातचीत की. उन्होंने बताया कि, "कुल 5 तरह की रेग्युलर पेंशन स्कीम है. इनमें वृद्धावस्था पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन, निःशक्तजन पेंशन, सुखद सहारा पेंशन शामिल हैं. वैध दस्तावेज के साथ आप अपने ग्राम पंचायत, नगरी निकाय या लोक सेवा केंद्र से ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं."
जानिए क्या है वृद्धावस्था पेंशन: सरकार ने इस पेंशन की योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों को मानवाधिकार और समाज के प्रति उनके योगदान को देखते हुए सहायता करने का निर्णय लिया है. पेंशन राशि नियमित अंतराल पर उन व्यक्तियों को सीधे उनके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है. ताकि उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके. यह योजना सामाजिक समानता और समृद्धि की दिशा में कदम बढ़ाने की एक खास पहल है. ताकि इससे वृद्ध नागरिकों के जीवन को अधिक सुखद बनाने में मदद मिल सके. इस योजना में 60 से 79 साल के लोगों को हर माह 500 रुपए और 80 वर्ष से अधिक आयु वालों को 650 रुपए प्रतिमाह पेंशन दी जाती है.
क्या है विधवा पेंशन ?: योजना के तहत जिन महिलाओं के पति की मृत्यु हो गई है. वे विधवा पेंशन के लिए आवेदन कर सकती हैं. सरकार ने इसे अनिवार्यता और समरसता की दृष्टि से शुरू किया है. ताकि ऐसी महिलाएं जो समाज के कमजोर वर्ग से हैं, इसका लाभ उठा सकें. विधवा पेंशन की राशि सीधे विधवा के बैंक खाते में हर महीने ट्रांसफर की जाती है. ताकि उन्हें आर्थिक सुरक्षा मिल सके. योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला जिनके पति की मौत हो चुकी है, उन्हें हर माह 500 रुपया दिया जाता है.
निःशक्तजन पेंशन का लाभ: योजना के तहत व्यक्ति को निःशक्तता का प्रमाणपत्र जमा करना होता है. जिससे उन्हें मुख्यमंत्री सहारा पेंशन की राशि मिल सके. इससे सीधे रूप से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होता है. उन्हें दैहिक और मानसिक साहित्य की सुविधा होती है. इस योजना में 80 फीसद से अधिक विकलांगता का प्रमाण पत्र जमा करने पर हर माह 500 रुपये की पेंशन सरकार की ओर से लाभार्थी को मिलती है. ये राशि उनके खाते में सीधा ट्रांसफर किया जाता है.
सुखद सहारा पेंशन का लाभ:आर्थिक रूप से असमर्थ वर्ग के लोगों के लिए 'सुखद सहारा पेंशन' योजना की शुरुआत की गई है. जो इन वर्गों को जीवन में और सुखी और स्वतंत्र बनाने का उद्देश्य रखते हैं. इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के लोग आवेदन कर सकते हैं. यदि उनका आवेदन स्वीकृत होता है तो उन्हें 500 रुपए मासिक पेंशन दी जाती है.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन का लाभ: सामाजिक सुरक्षा को मजबूती देने के लिए 'सामाजिक सुरक्षा पेंशन' योजना की शुरुआत की है. जो लोगों को आर्थिक असमर्थ वर्ग को एक सुरक्षित और समर्थ पूर्ण जीवन जीने का साधन देती है. इस योजना के अंतर्गत, विभिन्न वर्गों के लोग, जैसे कि वृद्ध, विधवा, निःशक्त, परित्यागता महिला आवेदन कर सकती हैं. अगर उनका आवेदन स्वीकृत होता है तो उन्हें 500 रुपए की मासिक पेंशन मिलती है.
पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज: इन सभी पेंशन स्कीम में आवेदन के समय आपको आवश्यक दस्तावेज जैसे कि 2011 की सर्वे सूची में नाम गरीबी रेखा के नीचे, आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, निवास प्रमाण पत्र बैंक खाता विवरण देना होता है. इसके अलावा विधवा पेंशन में पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि की फोटोकॉपी जमा करनी होती है.
निर्धारित प्रारूप का आवेदन पत्र भरें: आपको स्थानीय निगम या पंचायत कार्यालय से मिलने वाले आवेदन पत्र को भरना होगा. इसमें आपकी व्यक्तिगत और आर्थिक जानकारी होनी चाहिए.
स्थानीय निगम या पंचायत कार्यालय में आवेदन करें जमा: भरे गए आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज को स्थानीय निगम या पंचायत कार्यालय में जमा करें. आवेदन पत्र और दस्तावेज की सत्यापन प्रक्रिया के बाद, आपका आवेदन स्वीकृत होने पर पेंशन की राशि आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी. इसके साथ ही आप स्थानीय निगम, पंचायत या राज्य सरकार के आधिकारिक वेबसाइट से अधिक जानकारी ले सकते हैं. जहां आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक दस्तावेज की सूची उपलब्ध होती है. पेंशन आवेदन के लिए आप नजदीकी लोक सेवा केंद्र में भी जा सकते हैं.