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पूर्व गृहमंत्री रामसेवक पैकरा के खिलाफ सीएम बघेल ने दिए जांच के आदेश - bhupesh baghel

आरटीआई कार्यकर्ता डीके सोनी ने 19 मार्च को भूपेश बघेल से पूर्व गृहमंत्री के खिलाफ शिकायत की थी. इसे संज्ञान में लेते हुए सीएम बघेल ने घोटाले की जांच के लिए सूरजपुर कलेक्टर को आदेश दिया है.

पूर्व गृहमंत्री रामसेवक पैकरा
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Published : Apr 26, 2019, 12:07 AM IST

Updated : Jul 25, 2023, 8:00 AM IST

सरगुजाः प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री रामसेवक पैकरा के खिलाफ स्वेच्छानुदान घोटाला एवं आय से अधिक संपत्ति मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांच के आदेश दिए हैं. साथ ही 15 दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

पूर्व गृहमंत्री रामसेवक पैकरा के खिलाफ सीएम बघेल ने दिए जांच के आदेश

बता दें कि आरटीआई कार्यकर्ता डीके सोनी ने 19 मार्च को भूपेश बघेल से पूर्व गृहमंत्री के खिलाफ शिकायत की थी. इसे संज्ञान में लेते हुए सीएम बघेल ने घोटाले की जांच के लिए सूरजपुर कलेक्टर को आदेश दिया है.

हाइकोर्ट में लगाई थी याचिका
डीके सोनी ने मामले को लेकर हाइकोर्ट में भी याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें हाईकोर्ट ने आदेश पारित करते हुए रामसेवक पैकरा के खिलाफ लोक आयोग एवं अन्य स्थानों पर शिकायत कर जांच कराने को कहा था. आदेश के आधार पर आरटीआई कार्यकर्ता ने लोक आयोग छत्तीसगढ़ और अन्य स्थानों पर शिकायत की थी.

सरगुजाः प्रदेश के पूर्व गृहमंत्री रामसेवक पैकरा के खिलाफ स्वेच्छानुदान घोटाला एवं आय से अधिक संपत्ति मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जांच के आदेश दिए हैं. साथ ही 15 दिन के भीतर रिपोर्ट पेश करने को कहा है.

पूर्व गृहमंत्री रामसेवक पैकरा के खिलाफ सीएम बघेल ने दिए जांच के आदेश

बता दें कि आरटीआई कार्यकर्ता डीके सोनी ने 19 मार्च को भूपेश बघेल से पूर्व गृहमंत्री के खिलाफ शिकायत की थी. इसे संज्ञान में लेते हुए सीएम बघेल ने घोटाले की जांच के लिए सूरजपुर कलेक्टर को आदेश दिया है.

हाइकोर्ट में लगाई थी याचिका
डीके सोनी ने मामले को लेकर हाइकोर्ट में भी याचिका प्रस्तुत की थी, जिसमें हाईकोर्ट ने आदेश पारित करते हुए रामसेवक पैकरा के खिलाफ लोक आयोग एवं अन्य स्थानों पर शिकायत कर जांच कराने को कहा था. आदेश के आधार पर आरटीआई कार्यकर्ता ने लोक आयोग छत्तीसगढ़ और अन्य स्थानों पर शिकायत की थी.

Intro:सरगुजा - आरटीआई कार्यकर्ता डीके सोनी ने पूर्व गृहमंत्री रामसेवक पैकरा के खिलाफ स्वेच्छानुदान घोटाला एवं आय से अधिक संपत्ति मामले को लेकर शिकायत की गई थी। कि पूर्व गृहमंत्री द्वारा वर्ष 2016 में स्वेच्छानुदान में गड़बड़ी की गई है।इसकी शिकायत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी 19 मार्च 2019 को की गई थी। शिकायत को संज्ञान में लेते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से पूर्व गृहमंत्री रामसेवक पैंकरा के खिलाफ स्वेच्छा अनुदान घोटाले की जांच हेतु केक्लेक्टर सूरजपुर को आदेशित किया है की 15 दिवस के भीतर जांच कर रिपोर्टर प्रस्तुत करने को कहा है।

दरअसल हर बार मामलें को दबा दिया जाता था। जिसके कारण डीके सोनी ने हाइकोर्ट में याचिका प्रस्तुत की थी। इसमें हाईकोर्ट द्वारा ११ अप्रैल २०१७ को आदेश पारित करते हुए पूर्व गृहमंत्री रामसेवक पैकरा के खिलाफ लोक आयोग एवं अन्य स्थानों पर शिकायत कर जांच कराने को कहा गया था।आदेश के आधार पर आरटीआई कार्यकर्ता डीके सोनी ने लोक आयोग छत्तीसगढ़ व अन्य स्थानों पर शिकायत की थी।
अपर सचिव सामान्य प्रशासन विभाग शिव कुमार सिंह ने कलक्टर सूरजपुर को आदेश जारी करते हुए स्वेच्छानुदान जो स्वीकृति से संबंधित है, उन्हीं बिन्दुओं की जांच कर जांच प्रतिवेदन 15 दिवस के अंदर पेश करने को कहा है।

अब देखना होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री पर कार्यवाही होती है कि पहले की तरह मामला को दबा दिया जायेगा।

बाईट 01 - डी. के.सोनी (अधिवक्ता एवं आरटीआई कार्यकर्ता)

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Last Updated : Jul 25, 2023, 8:00 AM IST
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