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EXCLUSIVE : सरगुजा कलेक्टर ने बताये लॉकडाउन के नए नियम

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Published : Apr 20, 2020, 8:14 PM IST

Updated : Jul 25, 2023, 8:01 AM IST

सरगुजा में सोमवार से लॉकडाउन के दौरान कुछ गतिविधियों को सशर्त शुरू करने आदेश दिए गए है. ETV भारत से बातचीत के दौरान सरगुजा कलेक्टर ने जानकारी दी है कि कौन से सेक्टर्स को छूट मिली है...

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सरगुजा : छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर हुए लॉकडाउन में सोमवार से थोड़ी छूट मिलने लगी है. फैक्ट्रियां, दुकानें, ऑफिस खुलने की बात कही गई है. हालांकि सरगुजा में धारा 144 लागू है. साथ ही शहर में आने-जाने की सशर्त अनुमति दी गई है. इस दौरान स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे, ट्रेन, एयर सर्विस भी अभी नहीं शुरू हुई है. इसके अलावा हॉटस्पॉट एरिया में यह छूट नहीं दी गई है. लिहाजा सरगुजा में लॉकडाउन के नए नियमों के पालन की जानकारी हमने सरगुजा कलेक्टर सारांश मित्तर से ली. ETV भारत से बातचीत के दौरान उन्होंने पूरी जानकारी दी है कि कौन से सेक्टर्स को छूट मिली है.

सरगुजा कलेक्टर से EXCLUSIVE बातचीत

इन सेवाओं को मिली छूट

  • समय सीमा के मुताबिक दुकानों, थोक और खुदरा चीजों की बिक्री करने वालों को छूट
  • गोदामों, डिपार्टमेंट स्टोर्स और ई-कॉमर्स कंपनियों को सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर खोलने की अनुमति दी गई है.
  • किराना दुकानें, जरूरी सामान बेचने वाली एकल दुकानें, राशन दुकानें
  • पेट्रोलियम पदार्थ से जुड़ी सेवा में शामिल लोग
  • केंद्रीय और राज्य स्तर पर बिजली के उत्पादन से संबंधित सभी सेवाएं.
  • पानी की सप्लाई, साफ-सफाई और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सेवाएं
  • टेलीकॉम और इंटरनेट सेवाओं का संचालन
  • इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, आईटी रिपेयर, बढ़ई की सेवाएं
  • सरकारी, निजी उद्योग और औद्योगिक संस्थान, गांवों और नगरीय सीमा के बाहर संचालित कारखानों को अनुमति.
  • ट्रक रिपेयर गैरेज और राजमार्गों पर ढाबे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोले जा सकेंगे.
  • नगरीय निकायों की सीमा से बाहर ग्रामीण इलाकों से बाहर सड़क-भवन निर्माण हो सकेगा
  • सिंचाई परियोजना,वाटर सप्लाई और स्वच्छता, सौर उर्जा और विद्युत ट्रांसमिशन लाइन
  • दूरसंचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर और केबल डालने का काम और सभी प्रकार के उद्योग सहित निर्माण परियोजनाए

सरगुजा : छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर हुए लॉकडाउन में सोमवार से थोड़ी छूट मिलने लगी है. फैक्ट्रियां, दुकानें, ऑफिस खुलने की बात कही गई है. हालांकि सरगुजा में धारा 144 लागू है. साथ ही शहर में आने-जाने की सशर्त अनुमति दी गई है. इस दौरान स्कूल-कॉलेज बंद रहेंगे, ट्रेन, एयर सर्विस भी अभी नहीं शुरू हुई है. इसके अलावा हॉटस्पॉट एरिया में यह छूट नहीं दी गई है. लिहाजा सरगुजा में लॉकडाउन के नए नियमों के पालन की जानकारी हमने सरगुजा कलेक्टर सारांश मित्तर से ली. ETV भारत से बातचीत के दौरान उन्होंने पूरी जानकारी दी है कि कौन से सेक्टर्स को छूट मिली है.

सरगुजा कलेक्टर से EXCLUSIVE बातचीत

इन सेवाओं को मिली छूट

  • समय सीमा के मुताबिक दुकानों, थोक और खुदरा चीजों की बिक्री करने वालों को छूट
  • गोदामों, डिपार्टमेंट स्टोर्स और ई-कॉमर्स कंपनियों को सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर खोलने की अनुमति दी गई है.
  • किराना दुकानें, जरूरी सामान बेचने वाली एकल दुकानें, राशन दुकानें
  • पेट्रोलियम पदार्थ से जुड़ी सेवा में शामिल लोग
  • केंद्रीय और राज्य स्तर पर बिजली के उत्पादन से संबंधित सभी सेवाएं.
  • पानी की सप्लाई, साफ-सफाई और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन की सेवाएं
  • टेलीकॉम और इंटरनेट सेवाओं का संचालन
  • इलेक्ट्रिशियन, मोटर मैकेनिक, आईटी रिपेयर, बढ़ई की सेवाएं
  • सरकारी, निजी उद्योग और औद्योगिक संस्थान, गांवों और नगरीय सीमा के बाहर संचालित कारखानों को अनुमति.
  • ट्रक रिपेयर गैरेज और राजमार्गों पर ढाबे सोशल डिस्टेंसिंग के साथ खोले जा सकेंगे.
  • नगरीय निकायों की सीमा से बाहर ग्रामीण इलाकों से बाहर सड़क-भवन निर्माण हो सकेगा
  • सिंचाई परियोजना,वाटर सप्लाई और स्वच्छता, सौर उर्जा और विद्युत ट्रांसमिशन लाइन
  • दूरसंचार के लिए ऑप्टिकल फाइबर और केबल डालने का काम और सभी प्रकार के उद्योग सहित निर्माण परियोजनाए
Last Updated : Jul 25, 2023, 8:01 AM IST
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