सरगुजा: अंबिकापुर शहर में मकान बनाने के लिए अब भवन अनुज्ञा लेने नगर निगम के चक्कर नहीं लगाने होंगे. महज एक क्लिक और एक रुपए की राशि जमा कर लोगों को प्रारंभिक अनुज्ञा प्रमाण पत्र जारी हो सकेगा. हालांकि यह सुविधा सिर्फ 5 हजार स्क्वायर फीट तक के मकानों पर ही मिलेगी और भविष्य में नगर निगम द्वारा जारी अनुज्ञा की जांच के बाद अंतिम अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा. यह नियम निगम क्षेत्र में सोमवार से लागू कर दिया गया है और मंगलवार को पांच लोगों को प्रारम्भिक भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्रदान भी कर दिया गया है.
पहले होती थी परेशानी
दरअसल मकान बनाने के लिए सबसे अहम भवन निर्माण की अनुमति होती है. भवन अनुज्ञा के लिए लोगों को लम्बी चौड़ी प्रक्रिया से गुजरना होता है. भवन अनुज्ञा के लिए अब तक लोगों को निगम के अनेकों चक्कर लगाने पड़ते थे. जिससे उन्हें खासी परेशानी होती थी. लेकिन अब प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (Chief Minister Bhupesh Baghel) की ओर से भवन अनुज्ञा के लिए लोगों को राहत देने एक ऑनलाइन पोर्टल की शुरुआत की गई है. 3 जनवरी को इसका उद्घाटन प्रदेश स्तर पर करने के साथ ही सभी निकायों में लागू कर दिया गया है.
ऑनलाइन सिस्टम से आसान हुआ काम
ननि आयुक्त प्रभाकर पांडेय ने बताया कि निकाय क्षेत्र में 5 हजार स्क्वायर फीट तक के मकानों का निर्माण करने के लिए व्यक्ति को रजिस्टर्ड इंजीनियर के पास जाकर अपना नक्शा बनवाना होगा और उस नक्शे को ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करना होगा. नक्शा अपलोड होते ही ऑनलाइन सिस्टम इसकी प्रारंभिक जांच करेगा और एक रुपए की राशि प्रदान करने के बाद प्रारंभिक भवन अनुज्ञा जारी हो जाएगी. भवन अनुज्ञा जारी होने के 15 दिनों के अंदर निगम के इंजीनियर मौके पर जाकर और दस्तावेजों की जांच करेंगे और कमियों को पूरा कराएंगे. नियमानुसार गणना के अनुसार फीस का भुगतान कराने के बाद हितग्राही को फाइनल भवन अनुज्ञा जारी कर दी जाएगी. उन्होंने बताया कि इस सुविधा के लागू होने के बाद आज ननि के डाटा सेंटर में भू स्वामी विद्या पांडेय, कंचन गुप्ता, अनिता गर्ग, अभिषेक कुमार दुबे, वंशराज दुबे को प्रारंभिक भवन अनुज्ञा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया.