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मां की हत्या करने वाले बेटे को कोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सजा

अंबिकापुर में जमीन बंटवारे को लेकर हो रहे विवाद में मां की हत्या करने वाले कलयुगी बेटे को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

अंबिकापुर कोर्ट
अंबिकापुर कोर्ट
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Published : Oct 20, 2022, 10:34 PM IST

Updated : Jul 25, 2023, 8:01 AM IST

सरगुजा: जमीन बंटवारे को लेकर हो रहे विवाद में अपनी ही मां की हत्या करने वाले कलयुगी बेटे को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मृतिका दो भाइयों के बीच चल रहे विवाद के दौरान उन्हें समझाने के लिए पहुंची थी, जिसके बाद आरोपी ने टांगी से वार कर अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया था.

यह भी पढ़ें: रायपुर में पति ने की पत्नी और सास की हत्या, मरते दम तक रॉड से करता रहा वार

भाई भाई में था जमीन विवाद: इस मामले की सुनवाई आज प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में संपन्न हुई, जिसमें आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थ दंड की सजा सुनाई गई. न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिले के मैनपाट कमलेश्वर थाना अंतर्गत ग्राम सुपलगा निवासी 30 वर्षीय नंदकेश्वर मझवार आ स्व जरहा मझवार का अपने भाई शनि मझवार से 8 जून 2020 की शाम लगभग साढ़े चार बजे घर और जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था.



बीच बचाव कर रही थी मां: विवाद बढ़ता देख नंदकेश्वर और शनि मझवार की मां मनियारो बाई दोनों को समझाने व बीच बचाव करने के लिए आई थी. बीच बचाव करना आरोपी युवक को इतना नागवार गुजरा की उसने घर में रखी टांगी से घर के आंगन में ही अपनी मां मनियारो बाई पर हमला कर दिया.



जून 2020 में हुई थी गिरफ्तारी: इस हमले में सिर और माथे पर लगी गहरी चोट के कारण महिला जमीन पर गिर गई और उसकी तत्काल मौत हो गई थी. वारदात को अंजाम देकर कलयुगी बेटा फरार हो गया था. इस घटना की शिकायत आरोपी के भाई शनि मझवार ने पुलिस से की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को धारा 302 के तहत 9 जून 2020 को गिरफ्तार कर लिया था.



आजीवन कारावास व अर्थ दंड: इस मामले में आज प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीलिमा सिंह बघेल की कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक हेमंत तिवारी ने पैरवी की. कोर्ट में न्यायाधीश नीलिमा सिंह बघेल ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सबूतों के आधार पर आरोपी बेटे नंदकेश्वर मझवार को दोषी माना है. कोर्ट ने आरोपी नंदकेश्वर मझवार को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई है.

सरगुजा: जमीन बंटवारे को लेकर हो रहे विवाद में अपनी ही मां की हत्या करने वाले कलयुगी बेटे को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. मृतिका दो भाइयों के बीच चल रहे विवाद के दौरान उन्हें समझाने के लिए पहुंची थी, जिसके बाद आरोपी ने टांगी से वार कर अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया था.

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भाई भाई में था जमीन विवाद: इस मामले की सुनवाई आज प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश के कोर्ट में संपन्न हुई, जिसमें आरोपी को आजीवन कारावास और अर्थ दंड की सजा सुनाई गई. न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जिले के मैनपाट कमलेश्वर थाना अंतर्गत ग्राम सुपलगा निवासी 30 वर्षीय नंदकेश्वर मझवार आ स्व जरहा मझवार का अपने भाई शनि मझवार से 8 जून 2020 की शाम लगभग साढ़े चार बजे घर और जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था.



बीच बचाव कर रही थी मां: विवाद बढ़ता देख नंदकेश्वर और शनि मझवार की मां मनियारो बाई दोनों को समझाने व बीच बचाव करने के लिए आई थी. बीच बचाव करना आरोपी युवक को इतना नागवार गुजरा की उसने घर में रखी टांगी से घर के आंगन में ही अपनी मां मनियारो बाई पर हमला कर दिया.



जून 2020 में हुई थी गिरफ्तारी: इस हमले में सिर और माथे पर लगी गहरी चोट के कारण महिला जमीन पर गिर गई और उसकी तत्काल मौत हो गई थी. वारदात को अंजाम देकर कलयुगी बेटा फरार हो गया था. इस घटना की शिकायत आरोपी के भाई शनि मझवार ने पुलिस से की थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को धारा 302 के तहत 9 जून 2020 को गिरफ्तार कर लिया था.



आजीवन कारावास व अर्थ दंड: इस मामले में आज प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश नीलिमा सिंह बघेल की कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक हेमंत तिवारी ने पैरवी की. कोर्ट में न्यायाधीश नीलिमा सिंह बघेल ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सबूतों के आधार पर आरोपी बेटे नंदकेश्वर मझवार को दोषी माना है. कोर्ट ने आरोपी नंदकेश्वर मझवार को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और एक हजार रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई है.

Last Updated : Jul 25, 2023, 8:01 AM IST
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